हाइलाइट्सज्ञानवापी मस्जिद स्थित वजूखाने का ASI सर्वे की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिन्दू पक्ष से पूर्व में हुए ASI सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा प्रयागराज. वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित वजूखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआइ से सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने याची के अधिवक्ता सौरभ तिवारी को पूर्व में हुए सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 22 अक्टूबर को होगी.
मंगलवार को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में राखी सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. याची के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने पूरक हलफनामा दाखिल किया. मुस्लिम पक्ष ने भी जवाबी हलफनामा दाखिल किया. इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने याची के अधिवक्ता से सहवादिनी लक्ष्मी देवी व अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में शिवलिंग के एएसआइ सर्वे की मांग वाली वह याचिका पेश करने का निर्देश दिया था.
मंदिर पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर के धार्मिक चरित्र के तय करने के लिए शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वे आवश्यक है. उनका कहना था कि एएसआई ने 24 जुलाई से लेकर दो नवंबर 2023 तक जो वैज्ञानिक सर्वे किया था, उसमें शिवलिंग के आस पास का क्षेत्र जिसमें वजूखाना शामिल नहीं है. हाईकोर्ट ने याची के अधिवक्ता से पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है तो यह कोर्ट कैसे आदेश दे सकता है?
वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौतीयाची अधिवक्ता सौरभ तिवारी के मुताबिक राखी सिंह की वर्तमान पुनरीक्षण याचिका शिवलिंग छोड़ कर बाकी क्षेत्र के एएसआइ से वैज्ञानिक सर्वे को लेकर है, जो कि लक्ष्मी देवी के प्रार्थना पत्र से अलग है. राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका में वजूखाने के सर्वे की मांग वाली अर्जी वाराणसी जिला जज द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी को एएसआई सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दाखिल करने का निर्देश दिया है. जिस पर उन्होने अगली सुनवाई से पूर्व इसे दाखिल करने का भरोसा दिया है.
Tags: Allahabad high court, Gyanvapi MasjidFIRST PUBLISHED : October 2, 2024, 06:50 IST