हाइलाइट्स 3 जनवरी 2023 को उसकी आठ वर्षीय नाबालिग का पड़ोसी ने किया था रेप इस घटना की चार्जशीट न्यायालय में 11 जनवरी 2023 को आई थी मथुरा. पॉक्सो कोर्ट ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए मात्र 40 दिन के अंदर अभियुक्त को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. जनपद के चर्चित 8 वर्षीय नाबालिग पीड़िता से बलात्कार के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई.
इस केस में सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि थाना जमुनापार में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि 3 जनवरी 2023 को उसकी आठ वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी. तभी सायं 5.30 बजे उसका पड़ोसी सतीश पुत्र मानसिंह आया और उसकी बेटी के साथ उसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. जब वह शाम को घर वापस आया तो उसकी बेटी ने पूरी घटना की जानकारी उसे दी. जिस पर पुलिस ने धारा 376ए, बी, 452 भ.द.स. व 5एम/6पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी अपराध संख्या 03/23 है.
मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता के वकील वीरेंद्र लवानिया ने बताया कि इस घटना की चार्जशीट न्यायालय में 11 जनवरी 2023 को आई थी और इस अभियुक्त पर न्यायालय में 13 जनवरी 2023 को चार्ज लगाया गया था. इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई. कोर्ट ने मुकदमें में गवाही और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना. दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त सतीश को पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा-5 एम / 6 में आजीवन कारावास तथा 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा. अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अधिवक्ता वीरेंद्र लवानिया ने यह भी बताया कि आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा में जीवन की अंतिम सांस तक कारागार में ही निरुद्ध रहना पड़ेगा.
अभियुक्त ने बदले बार-बार अधिवक्तास्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि अभियुक्त सतीश ने अपने आप को बचाने और मामले को लंबा खींचने के लिए कई वकीलों को बदला, जिसके कारण न्यायालय ने उन वकीलों को भी समय दिया और इलाहाबाद बार काउंसिल के आह्वान पर मथुरा बार ने हड़ताल भी रखी तथा इस महीने कई बार कंडोलेंस भी हुई एवं अनेक छुट्टियां भी पड़ी. अगर वर्किंग डे को जोड़ा जाए तो यह 20 दिन से पहले आरोप सिद्ध हुआ है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Mathura news, UP latest newsFIRST PUBLISHED : February 18, 2023, 07:27 IST
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