रिपोर्ट: सृजित अवस्थी
पीलीभीत. उत्तरप्रदेश के पीलीभीत जिले में संचालित होने वाले उद्योगों को कारखाना अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कराने पर जोर दिया जा रहा है. लेकिन यह रजिस्ट्रेशन सभी उद्योगों को नहीं बल्कि कुछ मानकों के आधार पर कराया जाना है. इसके लिए श्रम विभाग कार्यालय भी उद्यमियों की मदद कर रहा है.
दरअसल, बीते दिनों पीलीभीत के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने श्रमबन्धु समिति की बैठक की थी. जिसमे उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को जिले में चल रही औद्योगिक इकाइयों का रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद अब श्रम विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है. ऐसी सभी छोटी बड़ी सभी इंडस्ट्री जहां 20 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हों.
5 से अधिक लोगों पर लागू होती है स्कीमवहीं ऑटोमोबाइल सर्विस, दाल मिल व राइस मिल जहां 5 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कारखाना अधिनियम के तहत करना होगा. इसके लिए उद्योग संचालक को https://niveshmitra.up.nic.in/ पर लॉग इन कर सभी आवश्यक दस्तावज दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा. वहीं रजिस्ट्रेशन से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए जिला मुख्यालय में पुरानी तहसील परिसर स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
पीलीभीत में बड़े स्तर पर संचालित होते हैं ये उद्योगवैसे तो पीलीभीत ज़िले में तमाम तरह की औद्योगिक इकाइयां संचालित होती है. लेकिन यहाँ सबसे अधिक बांसुरी व लकड़ी से बनने वाले उत्पादों के कारख़ाने संचालित होते हैं. यही कारण है कि इन दोनों उत्पादों को सरकार की एक जिला एक उत्पाद ODOP के तहत शामिल किया गया है.
अधिक जानकारी देते हुए पीलीभीत की जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रियंका वर्मा ने बताया कि शासन की ओर से उद्योग इकाइयां संचालित करने वाले उद्यमियों से कारख़ाना अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने की अपील की गई है. इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए श्रम विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Pilibhit news, UP newsFIRST PUBLISHED : May 04, 2023, 20:45 IST
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