प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high court) ने पैगम्बर मोहम्मद साहब को लेकर अपनी लिखित किताब में आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिन्दल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने रिजवी को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में जवाब तलब किया है. यह आदेश हाईकोर्ट ने याची मोहम्मद युसुफ द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है.
याचिका में कहा गया है कि विपक्षी रिजवी के इस प्रकार के गलत बयानों से समाज में अशांति पैदा हो रही है. कहा गया कि वह आए दिन सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत ऐसे अनर्गल बयान देते रहते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है. कहा गया है कि उनके बयान समाज में वैमनस्यता को बढ़ावा देने वाला है.
याचिका में कहा गया है कि इस्लाम 1400 वर्ष पुराना है. इसके मानने वाले पूरी दुनिया में फैले हैं. याचिका में कहा गया है कि वसीम रिजवी का आपराधिक रिकार्ड रहा है. इनके खिलाफ 27 आपराधिक मुकदमा दर्ज है. इनके खिलाफ धारा 153-ए व 295-ए के तहत भी कई केस दर्ज हैं. इनके इस प्रकार के गंदे आचरण पर कोर्ट द्वारा रोक लगाया जाना चाहिए. याचिका में मांग की गई है कि वसीम रिजवी को सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा किसी भी प्रकार से मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करने से रोका जाय और कार्रवाई की जाए.
याचिका का विरोध सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने किया. सरकार की तरफ से कहा गया कि किताब का लेखक प्राइवेट व्यक्ति है और किताब प्राइवेट कैपेसिटी से लिखी गई है. किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ याचिका दाखिल कर परमादेश जारी करने की मांग नहीं की जा सकती. सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि किसी व्यक्ति को टीवी चैनलों पर बैठ कर बोलने से नहीं रोका जा सकता है.
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विपक्षी रिजवी को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार से भी इस मामले में जरूरी जानकारी लेकर कोर्ट को केस की अगली सुनवाई के दिन बताने को कहा है. याचिका पर कोर्ट 13 अप्रैल 2022 को सुनवाई करेगी.
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मोहम्मद साहब पर किताब में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में याचिका, वसीम रिजवी को हाइकोर्ट का नोटिस
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