Noida nithari case hearing in high court on march 3 appeals of accused surendra koli nodelsp

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Noida nithari case hearing in high court on march 3 appeals of accused surendra koli nodelsp



प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी काण्ड (Nithari Kand) में दर्जनों बच्चियों की नृशंस हत्या व बलात्कार के आरोपी सुरेंद्र कोली व सह अभियुक्त मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ सभी अपीलों को सुनवाई के लिए 3 मार्च 2022 को एक साथ पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सीबीआई को जवाबी हलफनामे के साथ पीड़िताओं की मांगी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने इससे पहले भी सीबीआई को कई बार समय दिया, लेकिन हलफनामा दाखिल न होने पर नाराजगी जताई और कहा कि अगली तारीख 3 मार्च तक आदेश का पालन नहीं किया गया तो सीबीआई के संबंधित अधिकारी हाजिर होकर देरी का स्पष्टीकरण पेश करें.
यह आदेश जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने कई केसों में सीबीआई अदालत से फांसी की सजा के खिलाफ सुरेंद्र कोली की अपीलों की सुनवाई करते हुए दिया है. कोली की तरफ से अर्जी दाखिल कर पिंकी सरकार की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है. इसी तरह कुल 15 केसों में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी गई है. कोली का कहना है कि सीएमएस नोएडा डॉ. विनोद कुमार की देखरेख में किये गए पोस्टमार्टम, जिसकी रिपोर्ट सीबीआई इंस्पेक्टर अजय सिंह को प्राप्त हुई है. उसे पेश करने को कहा गया.
बलात्कार व हत्या काण्ड का खुलासा हुआ थासीबीआई अधिवक्ता ने बताया कि जवाबी हलफनामा का ड्राफ्ट तैयार कर विभाग को भेजा गया है. तीन मार्च तक का समय मांगा गया था जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है. कोली पर बच्चियों के साथ दुराचार करने, हत्या कर खून पीने, मांस खाने का आरोप है. जिसमें सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने फांसी की सजा सुनाई है. निठारी नाले में नर कंकाल मिलने के बाद जांच में दर्जनों बच्चियों के बलात्कार व हत्या काण्ड का खुलासा हुआ था.

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