ग्रेटर नोएडा: यदि आप भी बिजनेस करने में इंट्रेस्ट रखते हैं और देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के करीब अपनी कोई दुकान या होटल खोलना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. हम आपको बताएंगे की यहां होटल और दुकान खोलने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ेगी और पूरी प्रक्रिया क्या होगी. किन तरीकों और नियमों का पालन करने के बाद आप यहां पर दुकान और होटल खोल पाएंगे.
जानिए किससे लेनी पड़ेगी इजाजतयमुना विकास प्राधिकरण की तरफ से ई-ऑक्शन प्रक्रिया शुरू की गई थी. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 90 साल की लीज बुक करने का प्रावधान रखा गया है. बता दें कि ई-आक्शन के जरिए जमीन अधिग्रहण करने वाली होटल निर्माता को पहला चरण शुरू करने के लिए 3 साल का समय होगा जबकि पूरा प्रोजेक्ट 5 साल के अंदर पूरा करना होगा.
तय की गई फ्लैट्स की EMD वैल्यूयमुना विकास प्राधिकरण की तरफ से 3,400 से लेकर 5,000 और 10,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाले इन प्लॉट्स की कीमत 20.10 से 62.6 करोड़ रुपए के बीच हो गई है. इन प्लॉट्स की ईएमडी वैल्यू 2 से 6.3 करोड़ रुपए के बीच तय की गई है. स्कॉच ब्रोकर डाउनलोड की कीमत 50,000 और 18% जीएसटी तय की गई है.
यह होगी प्लानिंगनोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होटल और दुकान खोलने के लिए जिन आवेदनकर्ताओं को प्लॉट्स दिए जाएंगे उनको 40% शुरू में देना होगा और बाकी का 60% पैसा 5 साल में 10 इंस्टॉलमेंट के जरिए चुकाया जा सकता है.
होनी चाहिए 15 करोड़ रुपए की नेटवर्थयहां पर होटल और दुकान खोलने वालों की न्यूनतम नेटवर्थ 15 करोड़ होनी चाहिए. इसके अलावा पिछले 3 साल और निर्दिष्ट वर्ष के लिए न्यूनतम कुल कारोबार 30 करोड़ रुपए का होना चाहिए. इसे लेकर यमुना विकास प्राधिकरण की तरफ से खास प्लान तैयार कर लिया गया है और इस पर लगातार काम किया जा रहा है.
Tags: Greater noida news, Local18FIRST PUBLISHED : December 15, 2024, 21:23 IST