नई दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर में काफी संख्या में लोगों को डॉगी पालते का शौक है. हालांकि कई बार इन डॉगी की वजह से लोगों को परेशानी हो जाती है. इतना ही नहीं , कई बार मामला इतना अधिक बढ़ जाता है कि झगड़े तक हो जाते हैं और मामला पुलिस तक पहुंचा है. लोगों की इसी तरह की परेशानी को ध्यान में रखते हुए डॉगी पालने के नियमों में बदलाव किया जा रहा है.
एनसीआर के शहर गाजियाबाद में डॉग पलाने के लाइसेंस के नियम में बदलाव की तैयारी है. इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम एक प्रस्ताव तैयार करने रहा है. संभावना है कि नगर निगम बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव को पेश किया जाएगा.
अभी यह नियम है
मौजूदा समय घरों में डॉगी पालने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए केवल वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र ही ऑनलाइन जमा कराना होता था. इसके बाद ऑन लाइन फीस जमा कर डॉगी का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता था.
यह होगा बदलाव
गाजियाबाद नगर निगम का पशु कल्याण विभाग रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बदलने जा रहा है. अब इसके लिए डॉगी का स्टेरलाइजेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की तैयारी चल रही है. इसके लिए नगर निगम प्रशास की ओर से जल्दी ही होने वाल नगर निगम बोर्ड की बैठक में नया प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. नये प्रस्ताव के अनुसार किसी डॉगी का बधिकारण प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकेगा. डॉगी का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के मामले में मालिक पर नगर निगम जुर्माना की कार्रवाई भी करेगा.
.Tags: Dog, Ghaziabad News, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : August 16, 2023, 09:12 IST
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