हाइलाइट्सकोर्ट के सजा सुनाने के बाद ही बीजेपी विधायक समेत अन्य दोषियों को जमानत मिल गई बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे मुजफ्फरनगर. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को 2013 दंगे से पहले हुए कवाल कांड के एक मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा और दस दस हज़ार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया. हालांकि सजा सुनाने के ठीक बाद बीजेपी विधायक सहित सभी 12 दोषियों को कोर्ट से ही जमानत दे दी गई.
बता दें कि 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर जनपद के कवाल गांव में गौरव और सचिन की हत्या के बाद पुलिस ने खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर धारा 147 ,148 ,149 ,307 ,336 ,353 ,504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में विधायक विक्रम सैनी सहित सभी 28 में से 12 लोगों को मुजफ्फरनगर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो-दो साल की सजा सुनाते हुए 10-10 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड लगाया, जबकि 15 लोग इस मामले में सबूतों के अभाव में बरी हो गए. सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी.
इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे बीजेपी विधायकबीजेपी विधायक विक्रम सैनी की माने तो वह न्यायपालिका का सम्मान करते है, लेकिन वह निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. इस मामले की जानकारी देते हुए विधायक विक्रम सैनी के वकील भरतवीर सिंह अहलावत ने बताया कि विधायक के ऊपर मुस्लिमों के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप लगा था. उस समय सात-आठ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिए थे और बाकी भाग गए थे. जो भाग गए थे वह सब तो बरी हो गए, लेकिन जो मौके पर पकड़े गए थे उन सभी को दो-दो साल की सजा और दस-दस हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. विधायक विक्रम सैनी भी इसमें शामिल है. 2 साल की सजा हुई है, इसलिए विधायक समेत सभी 12 को न्यायालय से ही जमानत मिल गई है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Muzaffarnagar MP MLA Special Court, Muzaffarnagar Riots, UP latest newsFIRST PUBLISHED : October 12, 2022, 06:58 IST
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