Scrap : एक तरफ जहां लोग अपने पुराने हो चुके वाहन संबंधित स्थान पर बेच सकेंगे, वहीं संबंधित एजेंसी उन्हें एक सर्टिफिकेट भी देगी. अपना वाहन कटा चुका शख्स अगर इसके बाद नया वाहन लेता है, तो आरटीओ में वाहन रजिस्ट्रेशन कराते समय सर्टिफिकेट के माध्यम से 10 से 15% तक की टैक्स में छूट भी ले सकेगा.
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