mathura krishna janmabhoomi row: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद केस लड़ने के लिए मुस्‍ल‍िम पक्ष के पास नहीं है पैसे, सुप्रीम कोर्ट से कहा…

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mathura krishna janmabhoomi row: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद केस लड़ने के लिए मुस्‍ल‍िम पक्ष के पास नहीं है पैसे, सुप्रीम कोर्ट से कहा...



मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़े सभी केस को सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई 30 अक्टूबर के लिए टल गई है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अगली सुनवाई पर पेश होने के ल‍िए कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को दिए आदेश में हाईकोर्ट से अपने पास ट्रांसफर किए केस की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा था. चूंकि हाईकोर्ट की ओर से यह जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधत रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है. मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है कि इस मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए फंड नहीं है, लिहाजा मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए. फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश देने से इनकार कर दिया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाया गया था या नहीं. शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 11 के तहत आवेदन पर फैसला करना बाकी है जो आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है.

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विवादित मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की गई थी. ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मथुरा के सिविल जज को मुकदमे के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने से पहले कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए उसके आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था.
.Tags: Supreme CourtFIRST PUBLISHED : October 3, 2023, 15:18 IST



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