Mahant Narendra Giri Case: judicial custody of accused anand giri increased till November 12

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Mahant Narendra Giri Case: judicial custody of accused anand giri increased till November 12



सीजेएम हरेंद्र नाथ के कोर्ट ने मुख्य आरोपी आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है.Judicial Custody : सीजेएम हरेंद्र नाथ के कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी आनंद गिरी समेत दो अन्य आरोपियों आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी की न्यायिक हिरासत 12 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर 12 नवंबर को केस डायरी भी तलब की है. कोर्ट के इस आदेश के बाद आरोपियों को फिलहाल अभी जेल में ही रहना होगा. सीजेएम कोर्ट ने चौथी बार तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई. शनिवार को नैनी सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी कराई गई.प्रयागराज. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत सीजेएम कोर्ट ने एक बार फिर से बढ़ा दी है. सीजेएम हरेंद्र नाथ के कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों (आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी) की न्यायिक हिरासत 12 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर 12 नवंबर को केस डायरी भी तलब की है. कोर्ट के इस आदेश के बाद आरोपियों को फिलहाल अभी जेल में ही रहना होगा. सीजेएम कोर्ट ने चौथी बार तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई.
शनिवार को नैनी सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी कराई गई. कोर्ट में सीबीआई ने अपना पक्ष रखा है और मामले की विवेचना की जानकारी कोर्ट को दी. सीबीआई ने कोर्ट में अपनी केस डायरी पेश की और 18 पर्चे काटने की जानकारी दी. वहीं आनंद गिरी के वकीलों ने न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने का विरोध किया. आनंद गिरी के वकीलों ने दलील दी कि तीन बार पहले भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा चुकी है और पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर सीबीआई पूछताछ भी कर चुकी है. इसलिए न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने का कोई औचित्य नहीं है. सीजेएम हरेंद्र नाथ की अदालत ने तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है. अब इस मामले में 12 नवंबर को अदालत में फिर सुनवाई होगी. गौरतलब है कि महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के तीनों आरोपी‌ इन दिनों नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं.
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वहीं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए आनंद गिरी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई. सेशन कोर्ट ने केस स्पेशल जज आवश्यक वस्तु अधिनियम की अदालत में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले में 9 नवंबर को स्पेशल जज ईसी मृदुल कुमार मिश्रा की अदालत सुनवाई करेगी. हालांकि आनंद गिरी की जमानत अर्जी का सीबीआई विरोध कर सकती है. सीबीआई के विरोध के बाद मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकती है. गौरतलब है कि आनंद गिरी की दो बार जमानत अर्जी पहले भी खारिज हो चुकी है. 22 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद सीजेएम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आनंद गिरी को जेल भेज दिया था. जबकि सीजेएम कोर्ट ने दो दिन पूर्व 28 अक्टूबर को आनंद गिरी की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी था कि इस मामले की सुनवाई की अधिकारिता सेशन कोर्ट को ही है.पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.हमें Facebook, Twitter, Instagram और Telegram पर फॉलो करें.



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