माफिया मुख्तार अंसारी को नहीं मिली राहत, विधायक निधि मामले में अब 16 मई को सुनवाई

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प्रयागराज. पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. विधायक निधि के दुरुपयोग मामले में दाखिल मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ में विधायक पद पर रहते हुए विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है. मुख्तार अंसारी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगभग डेढ़ घंटे तक बहस हुई.मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि मुख्तार अंसारी जेल में बंद है और विधायक निधि देने के बाद स्कूल निर्माण होने या ना होने में उनकी कोई भूमिका नहीं है. इस मामले में कहा गया कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल भवन निर्माण के लिए 25 लाख की धनराशि विधायक निधि से नियम के तहत दी गई थी. वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत में कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए अदालत से 2 दिन की मोहलत मांगी गई है. कोर्ट ने राज्य सरकार को मोहलत देते हुए सोमवार 16 मई को दोपहर 2:30 बजे मामले की दोबारा सुनवाई नियत की है. हालांकि मुख्तार अंसारी के वकील की ओर से मामले में बहस पूरी हो गई है.क्या था मामलागौरतलब है कि विधायक निधि दुरुपयोग के मामले में मऊ जिले के सराय लखंसी थाने में 24 अप्रैल 2021 को एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले में मुख्तार अंसारी के साथ ही चार अन्य आरोपी बनाए गए हैं. एफआईआर के तहत आरोप लगाया गया है कि मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि से विद्यालय के निर्माण के लिए प्रबंधक बैजनाथ यादव को 25 लाख रुपये दिए थे. लेकिन विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया. हालांकि इस मामले में विद्यालय के प्रबंधक बैजनाथ यादव और विधायक प्रतिनिधि आनंद यादव भी आरोपी बनाए गए हैं. लेकिन कोर्ट से दोनों को ही जमानत मिल चुकी है.लगातार बढ़ रही मुश्किलेंइन दिनों बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी को जहां भूमि पर कब्जे के मामले में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. वहीं हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में विधायक बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी को भी राहत नहीं दी है. कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी सुनवाई के बाद 12 मई को खारिज कर दी है. इसके साथ ही तीन मुकदमों को आधार बनाकर ईडी की ओर से दर्ज किए गए मनी लांड्रिंग केस में भी मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. इस मामले में नवंबर 2021 में बांदा जेल जाकर ईडी जहां मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर चुकी है. वहीं हाल में ही मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी और भतीजे शोएब अंसारी उर्फ मन्नू से भी पूछताछ कर चुकी है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |FIRST PUBLISHED : May 13, 2022, 15:33 IST



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