Lucknow mp mla court to pronounce verdict in gorakhpur businessman kidnapping case against mla amanmani tripathi upat

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Lucknow mp mla court to pronounce verdict in gorakhpur businessman kidnapping case against mla amanmani tripathi upat



लखनऊ. अपहरण के एक मामले (Kidnapping Case) में महराजगंज के नौतनवां से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी (MLA Amanmani Tripathi) और उनके साथियों के खिलाफ लखनऊ की एमपी-एमएए कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. विशेष जज पवन राय ने गुरुवार यानी 30 सितंबर को इस  मामले में फैसला सुना सकते हैं. आज विधायक अमनमणि त्रिपाठी की किस्मत का फैसला होगा. अगर उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर उनकी विधायकी भी जा सकती है और वे फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
दरअसल, 6 अगस्त 2014 को गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडे ने अमनमणि त्रिपाठी और उसके दो साथियों संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला पर अपहरण कर फिरौती मांगने और जानमाल की धमकी देने का आरोप लगाते हुए गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी. मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने अमनमणि त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 364 , 386, 504, 506 में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी. 28 जुलाई 2017 को कोर्ट ने अमनमणि समेत तीनों आरोपियों पर आरोप भी तय कर दिए थे. अब एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने इस मामले में अमनमणि त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला के खिलाफ सुनवाई पूरी कर फैसले के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है. आपको बताते चलें कि अमनमणि त्रिपाठी महाराजगंज के नौतनवा से निर्दलीय विधायक है और बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी के सुपुत्र हैं.
पिता और मां पहले से ही जेल मेंगौरतलब है कि अमनमणि त्रिपाठी पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप भी लग चुका है. कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु मणि जेल में हैं. 9 मई 2003 को मधुमिता शुक्ला की उनके लखनऊ आवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि मधुमिता शुक्ला गर्भवती थी. डीएनए जांच से पता चला था कि गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता अमरमणि त्रिपाठी थे. मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई. सीबीआई ने अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधु मणि, रोहित चतुर्वेदी, संतोष राय और प्रकाश पांडे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इस हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी, मधु मणि त्रिपाठी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जिसके बाद से दोनों जेल में हैं.पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.



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