लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में आने वाली बाधाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है. आपको बताते चलें कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है. इस विस्तारीकरण में लखनऊ के कई गांव की जमीन चिन्हित की गई है. इसी जमीन को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है. तो चलिए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला.
एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के अंतर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ के कई गांव जैसे गड़ौरा, भक्तीखेड़ा, रहीमाबाद और मोहम्मदपुर आदि गांव की जमीन अधिगृहीत की है. लखनऊ विकास प्राधिकरण की नोटिस के बाद भी इन गांव की जमीन के कब्जेदार अपनी भूमि छोड़ने को राजी नहीं है. लखनऊ की एयरपोर्ट के विस्तार की योजना का काम बहुत पहले से प्रस्तावित है, लेकिन इसके बाउंड्री वॉल के निर्माण को लेकर विवाद है. यहां के कब्जेदार इसे कतई छोड़ने को तैयार नहीं है. इसके लिए यहां के कब्जदारों ने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एयरपोर्ट के विकास कार्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप न करने और एयरपोर्ट के विस्तार के कार्य को निर्बाध रुप से जारी करने का फरमान सुनाया. इसके पश्चात एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में पड़ने वाली भूमि के कब्जेदारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी. आर गवई और जस्टिस के. वी विश्वनाथन की बेंच ने इस प्रकरण को सुनने से मना कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान के बाद अब लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार में बाधा दूर हो जाएगी या यूं कहें कि एयरपोर्ट के विकास के काम में तेजी आ सकेगी.
Tags: Local18, Lucknow Airport, Lucknow latest news, Lucknow newsFIRST PUBLISHED : November 2, 2024, 22:45 IST