लखीमपुर खीरी. चार किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बहुचर्चित हिंसा मामले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Union Minister Ajay Mishra) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को कोर्ट से झटका लगा है. जिला जज मुकेश मिश्र ने लखीमपुर-तिकुनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, आशीष पांडे की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी. दिन में दो घंटे तक बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. शाम को केस डायरी, अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्य देखने के बाद जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुना दिया गया.
बीते तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसक झड़प में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. घटना के बाद इस कई वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद पूरे देश में यह मामला चर्चा में रहा. वीडियो में एक थार जीप कुछ किसानों को रौंदते हुए दिख रही थी. थार जीप मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की थी. इसके बाद किसानों ने आशीष मिश्रा को इस घटना का मुख्य आरोपी बनाया था. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा, आशीष पांडेय और लवकुश राना समेत कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था.
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पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की. इसके साथ बैलिस्टिक रिपोर्ट भी पेश की गई. बचाव पक्ष की ओर से जमानत दिए जाने को लेकर अदालत के सामने कई तर्क रखे गए. अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने अपना पक्ष रखा.
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कोर्ट में करीब दो घंटे तक बहस चलती रही. इसके बाद जिला जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. शाम को आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया.पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi. हमें Facebook, Twitter, Instagram और Telegram पर फॉलो करें.Tags: Ashish Mishra Bail Application Rejected, Lakhimpur Kheri News, Lakhimpur Tikuniya Violence Case, Uttar pradesh news
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