रामपुर: यूपी के रामपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनपद में सक्रिय रूप से चल रही है,कृषि अधिकारी श्री कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि यह योजना जिले में सक्रिय रूप से चल रही है, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत है. इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जलभराव, बेमौसम बारिश, आकाशीय बिजली से आग और चक्रवात जैसी घटनाओं से फसलों में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जाती है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा का कार्य सौंपा गया है.
कृषि अधिकारी ने दी जानकारी
कृषि अधिकारी ने बताया कि फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में सुखाई के लिए रखी गई फसल भी यदि बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा फसल कटाई के आधार पर वास्तविक उपज में गारंटीड थ्रेशोल्ड उपज से कमी होने पर भी बीमा राशि मिलती है. वहीं, किसानों को फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर देनी अनिवार्य है, जिससे बीमा प्रक्रिया जल्दी शुरू हो सके.
बीमित धनराशि और प्रीमियम की दी गई जानकारी
रबी के मौसम के लिए किसानों के लिए बीमित फसलों में मसूर, आलू, गेंहू और सरसों शामिल है. इस बीमा योजना में किसानों को बीमित धनराशि और प्रीमियम की जानकारी भी दी गई है. उदाहरण स्वरूप गेंहू की फसल के लिए बीमित धनराशि 88,500 प्रति हेक्टेयर और कृषक को 1,328 प्रीमियम देना होगा.
फसल बीमा कराने वालों को मिलेगा लाभ
वहीं, कृषकों को अपनी फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2024 तक करा लेना होगा. इस बीमा का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना और उनकी आय को स्थिर रखना है. कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते फसल बीमा कराएं.
Tags: Agriculture, Hindi news, Local18, Rampur news, UP newsFIRST PUBLISHED : December 17, 2024, 19:17 IST