लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा फंस गए हैं. लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उनकी रिवीजन पिटीशन के खारिज कर दिया है और किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है. लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5 जनवरी, 2024 को पवन खेड़ा के खिलाफ फैसला सुनाया था और उन्हें इस मामले में क्लीनचिट देने से इनकार कर दिया था. कांग्रेस नेता ने इसी फैसले पर रिवीजन पिटीशन दायर की थी, जिस पर एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने फैसला सुनाया.
अदालत को बताया गया कि पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता का नाम ‘दामोदर दास मूलचंद मोदी’ की जगह ‘नरेंद्र गौतम दास मोदी’ लिया था. इसके बाद शिकायत पर 20 फरवरी 2023 को वाराणसी के कैंट थाने और लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई. एक और मामला 22 फरवरी 2023 को असम के हाफ लॉन्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था.
चार्जशीट भी फाइलदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार दर्ज हो रहे मामलों को देखते हुए पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट चले गए. सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च, 2023 को सभी एफआईआर को हजरतगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने का आदेश दिया. छानबीन कर लखनऊ पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट फाइल की.
मामला हाईकोर्ट में लंबितचार्जशीट फाइल होते ही पवन खेड़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए. उन्होंने चार्जशीट और एफआईआर को रद्द करने की मांग की. उनकी याचिका पर अभी कोई फैसला नहीं आया है. इसे देखते हुए कोर्ट ने खेरा को कोई राहत नहीं दी.
Tags: Congress, Narendra modi, PM ModiFIRST PUBLISHED : July 4, 2024, 23:24 IST