इस जिले में मूंगफली सहित इन खाद्य पदार्थों को बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगेगा लाखों जुर्माना

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इस जिले में मूंगफली सहित इन खाद्य पदार्थों को बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगेगा लाखों जुर्माना

महाराजगंज: जिले के लगभग सभी हिस्सों में छोटे-बड़े खाद्य पदार्थ विक्रेता हैं. इन विक्रेताओं में कुछ छोटे तो कुछ बड़े व्यापारी शामिल हैं. अब खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है. इनमें छोटे से लेकर बड़े सभी खाद्य पदार्थ विक्रेता जैसे मूंगफली, दूध, टिफिन सर्विस और अन्य सामान बेचने वाले भी शामिल हैं. जांच में बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के सामानों की बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. जांच के दौरान जिले में बहुत से खाद्य पदार्थ विक्रेता मिल रहे हैं जिनका ना रजिस्ट्रेशन है और ना ही कोई लाइसेंस. अब ऐसे विक्रेताओं पर प्रशासन कार्रवाई करने वाला है. इसके बाद भी यदि कोई खाद्य पदार्थ विक्रेता लाइसेंस के बिना बिक्री करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी.खाद्य पदार्थ के अनुसार होगा लाइसेंसजिले में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं का उनकी सेल के अनुसार पंजीकरण और लाइसेंस अनिवार्य हो गया है. महाराजगंज जिले में बड़ी संख्या में ऐसे खाद्य पदार्थ विक्रेता हैं जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है. इनमें खासकर छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ेगा. छोटे स्तर पर बिक्री कर रहे दुकानदार बहुत से ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफी दयनीय भी है. हालांकि, खाद्य पदार्थों का विक्रय एक जिम्मेदारी वाला काम है जिसमें अब पंजीकरण और लाइसेंस अनिवार्य किया गया है. इस लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत सभी खाद्य पदार्थ विक्रेता जैसे मूंगफली, टिफिन सर्विस और अन्य छोटे-बड़े सभी आने वाले हैं.दस लाख रुपए तक का लग सकता है जुर्माना विभाग की तरफ से खाद्य पदार्थ विक्रेताओं की बिक्री के आधार पर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनना है. इसके तहत 3,000 तक की बिक्री करने वाले विक्रेताओं को पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है. ऐसे विक्रेता खाद्य सुरक्षा विभाग में 100 रुपए जमा कर 1 साल तक का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं. ध्यान देने वाली बात है कि जांच में बिना पंजीकरण के खाद्य पदार्थ की बिक्री करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है. वहीं बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर दस लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थ व्यवसाय छोटा हो या बड़ा सबको पंजीकरण और लाइसेंस लेना आवश्यक है.FIRST PUBLISHED : October 2, 2024, 21:15 IST

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