प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब खान की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची को अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है. इसके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा याची को 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत बांड के साथ दो जमानतदारों के आधार पर छोड़ दिया जाए.
यह पूरा मामला साल 2016 का है. गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आयोजित सार्वजनिक रैली में खलीलाबाद के विधायक और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब पर कथित तौर पर आरोप है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिए थे. आरोप के मुताबिक, पीस पार्टी अध्यक्ष ने तत्कालीन गोरखपुर सांसद को गाली देते हुए आतंकवादी बताया था. इसके साथ ही उन्हें जान से मारने को कहा था.
हिंदू युवा वाहिनी ने दर्ज कराया था मामला
हिंदू युवा वाहिनी संगठन के अध्यक्ष के कहने पर गोरखपुर के कैंट थाने में आईपीसी की धारा 295ए, 500, 504, 505, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. अप्रैल 2017 में चार्जशीट पेश की गई और संबंधित मजिस्ट्रेट ने मार्च 2021 में इस मामले में संज्ञान लिया. सत्र न्यायालय ने डॉ. अयूब की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. याची के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है और राजनीतिक द्वेष की भावना से झूठा फंसाया गया है. याची के खिलाफ कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी नहीं है. साथ कहा कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, वे अपराध बनते ही नहीं हैं.
उधर, सरकारी अधिवक्ता की ओर से याची के कब्जे से किसी भी तरह की सामग्री बरामद किए जाने के मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया. लिहाजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची की अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Allahabad high court, Ayub Khan, Yogi adityanathFIRST PUBLISHED : May 02, 2022, 23:47 IST
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