होटल संचालक यहां से ले सकते हैं जल प्रमाण पत्र, इनको किया गया है अधिकृत

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होटल संचालक यहां से ले सकते हैं जल प्रमाण पत्र, इनको किया गया है अधिकृत

अपर जिला अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि व्यावसायिक रूप से जहां पीने के पानी का अधिक उपयोग होता है, वहां एनएबीएल से जल प्रमाणन करना अनिवार्य होगा. जिले के सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों को जल प्रमाण पत्र अपने पास रखना होगा. प्रामण पत्र नहीं रहने पर लाइसेंस भी रद्ध हो सकता है.

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