हाथरस: मॉल में कैरी बैग का मूल्य लेना अवैध वसूली जैसा, जानें उपभोक्ता आयोग ने क्यों कहा ऐसा?

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हाथरस: मॉल में कैरी बैग का मूल्य लेना अवैध वसूली जैसा, जानें उपभोक्ता आयोग ने क्यों कहा ऐसा?



हाइलाइट्समॉल में कैरी बैग के अतिरिक्त रुपये लेने पर उठा विवाद. उपभोक्ता आयोग ने मॉल पर लगाया जुर्माना.हाथरस. मॉल में शॉपिंग के बाद आपने भी कई बार कैरी बैग का अतिरिक्त मूल्य दिया होगा, लेकिन उपभोक्ता आयोग के अनुसार यह अवैध है. इसे लेकर हाल ही उत्तर प्रदेश के हाथरस में उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज किया गया था. शहर के एक शॉपिंग मॉल में उपभोक्ता से सामान के अलावा कैरी बैग का अतिरिक्त मूल्य लिए जाने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मॉल प्रबंधन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये देने के आदेश भी आयोग ने दिए हैं. उपभोक्ता आयोग के अनुसार, मॉल में कैरी बैग का चार्ज बिल में जोड़ना अवैध वसूली जैसा है.
दरअसल गांव परसारा के निवासी एडवोकेट विजय कुमार सिसोदिया ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कराया था. इसके अनुसार, 13 फरवरी 2021 को नयागंज स्थित शॉपिंग मॉल वी मार्ट से उन्होंने घरेलू सामान खरीदा था. जब वह कैश काउंटर पर गए तो उनका सामान कैरी बैग में रख दिया गया. कैश काउंटर पर सामान के बिल में कैरी बैग की कीमत छह रुपये जोड़ दी गई. अधिवक्ता ने कैरी बैग का चार्ज लिए जाने पर मॉल के खिलाफ आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी.
जुर्माना ना देने की सूरत में देना होगा ब्याज भीइस पूरे मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष राकेश शर्मा, सदस्य कृष्ण प्रभाकर उपाध्याय, रंजना गोयल के समक्ष हुई. आयोग ने साक्ष्यों के अवलोकन व तर्कों को सुनने के बाद शॉपिंग मॉल वी-मार्ट पर जुर्माना लगाया. आयोग का कहना था कि यूं कैरी बैग के अतिरिक्त रुपये लेना अवैध वसूली जैसा है. कैरी बैग के अवैध रूप से वसूले गए छह रुपये से शिकायतकर्ता को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये देने के आदेश भी दिए हैं.
इसके अलावा निर्धारित अवधि में आदेश का पालन न किए जाने पर शिकायतकर्ता को शिकायत किए जाने की तारीख से संपूर्ण धनराशि पर सात फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज पाने का भी अधिकारी होगा.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Consumer Court, Hathras news, Uttarpradesh newsFIRST PUBLISHED : July 16, 2022, 20:09 IST



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