हाइलाइट्सहाथरस सत्संग भगदड़ केस में पुलिस ने 3200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि भोले बाबा का जिक्र नहीं अब इस मामले में हाथरस की कोर्ट 4 अक्टूबर को सुनवाई करेगी हाथरस. उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को सिकंदरराऊ थाना क्षेत्र में विश्व साकार हरि उर्फ़ सूरजपाल उर्फ़ भोले बाबा के सतसंग में भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. 91 दिनों की विवेचना के बाद पुलिस की तरफ से 3200 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है. इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है. हालांकि चार्जशीट में भोले बाबा का जिक्र नहीं है. इस मामले में अब 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी.मंगलवार को हाथरस भगदड़ हादसे के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई. आरोपियों की ओर से पैरवी करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह भी पहुंचे थे. पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया. अब न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तिथि नियत की है.121 लोगों की हुई थी मौत2 जुलाई को हाथरस के सिकंद्राराऊ में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी. भगदड़ के बाद 121 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. मामले में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर और 10 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मंगलवार को 10 आरोपियों की कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम न्यायालय में पेशी हुई.वकील एपी सिंह ने हादसे को बताया साजिशअभियुक्तों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया कि इस मामले में दो महिला आरोपियों मंजू देवी और मंजू यादव की हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत हो चुकी है. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है. कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की अगली तिथि नियत की है. एपी सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को एक साजिश बताते हुए कहा कार्यक्रम में कुछ लोगों ने साजिश के तहत जहरीला स्प्रे किया और इसकी वजह से यह भगदड़ मची.FIRST PUBLISHED : October 2, 2024, 10:03 IST