हाइलाइट्सइलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी.हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की कोर्ट की निगरानी में सर्वेक्षण की इजाजत दी थी.जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने आज सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला सुनाया.नई दिल्ली. मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक को आगे बढ़ा दिया है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच ने हाईकोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश को अमल करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 जनवरी को लगाई गई रोक को जारी रखने का आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दे दी थी और इसकी निगरानी के लिए कोर्ट आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी. हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे चिह्न मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि वहां कभी मंदिर था. सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकारों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हाईकोर्ट के पिछले साल 14 दिसंबर के आदेश और मामले में संबंधित आदेशों के खिलाफ शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति की अपील फेल हो गई है.
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उन्होंने कहा, “ये सभी याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक अगस्त को अपना आदेश सुना दिया है.” जैन ने हाईकोर्ट के एक अगस्त के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उसने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्षकारों की याचिका को खारिज कर दिया था और फैसला सुनाया था कि मस्जिद के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने की आवश्यकता है.
Tags: Hindi news, Mathura Krishna Janmabhoomi Controversy, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 9, 2024, 20:30 IST