हाईकोर्ट ने आगरा जामा मस्जिद का ASI सर्वे कराने का निर्देश देने संबंधी याचिका पर मांगा जवाब – Allahabad High Court granted one week to ASI to file its reply on plea seeking survey of Jama Masjid in Agra by government agency

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धार्मिक आजादी का मतलब धर्मपर‍िवर्तन कराने की आजादी नहीं..., इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा की जामा मस्जिद का एएसआई का सर्वे करने का निर्देश देने संबंधी एक याचिका पर एएसआई के वकील को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा. याचिका में दावा किया गया कि कृष्ण जन्मभूमि में ठाकुर केशव देव की जिन प्रतिमाओं की पूजा की जाती थी उन्हें औरंगजेब की सेना द्वारा 1670 में हमले के बाद उस मस्जिद में दफनाया था. याचिकाकर्ताओं ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए इस मामले में अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किए जाने की भी मांग की. जस्टिस मयंक कुमार जैन ने गुरुवार को उक्त आदेश पारित करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 12 अगस्त, 2024 तय की.कोर्ट ने साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा पक्षकार बनाने के आवेदन पर हिंदू वादकारियों को आपत्ति दाखिल करने का भी समय दिया. याचिका में शाही मस्जिद की कमेटी ने अदालत से इस मामले में स्वयं को पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया. अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले से जुड़े 18 मुकदमों में से एक पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया. इस मुकदमे में हिंदू वादी ने दावा किया कि औरंगजेब ने 1670 में केशव देव का मंदिर ध्वस्त कर दिया था और प्रतिमा को आगरा में जामा मस्जिद के नीचे दफन कर दिया था.FIRST PUBLISHED : August 5, 2024, 23:39 IST

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