Gyanvapi Survey Case: मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई, शाम 5 बजे तक ASI सर्वे पर फैसला

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Gyanvapi Survey Case: मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई, शाम 5 बजे तक ASI सर्वे पर फैसला



हाइलाइट्सज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज भी सुनवाई ASI सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज शाम 5 बजे तक फैसला संभव प्रयागराज. ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई भी जारी रहेगी। वाराणसी के जिला जज के एएसआई से सर्वे के आदेश के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से याचिका यह याचिका दाखिल की गई है. चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच सुबह 09:30 से आगे की सुनवाई करेगी. चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अर्जेंसी के आधार पर इस मामले में सुनवाई कर रही है.

इस मामले में मंगलवार को तकरीबन 50 मिनट तक सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष में मेरिट पर बहस करते हुए अपनी-अपनी दलीलें पेश की थीं. आज सुबह आगे की बहस जारी रहेगी. मुस्लिम पक्ष जहां तमाम दलीलें देकर जिला जज के सर्वे के आदेश को निरस्त किए जाने की अपील कर रहा है, वहीं हिंदू पक्ष मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किए जाने की सिफारिश कर रहा है. उम्मीद है कि सर्वे को लेकर चीफ जस्टिस कोर्ट में चल रही सुनवाई आज दोपहर तक पूरी हो जाएगी. शाम 5:00 बजे से पहले अदालत अपना फैसला भी सुना सकती है.

अगर किसी वजह से सुनवाई नहीं पूरी हो पाती है तो कोर्ट सर्वे पर लगी रोक को आगे बढ़ा देगी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5:00 बजे तक रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी बात रखने का आदेश दिया था. मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है. गौरतलब है कि इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक तरीके से ASI सर्वे का आदेश दिया था. जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए बुधवार शाम 5 बजे तक वाराणसी कोर्ट के सर्वे आदेश पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था.
.Tags: Allahabad high court, Gyanvapi Masjid ControversyFIRST PUBLISHED : July 26, 2023, 06:45 IST



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