Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट में ‘शिवलिंग’ पर हिंदू पक्ष ने कर दी ऐसी मांग, मुस्लिम पक्ष ने नहीं किया विरोध

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Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट में 'शिवलिंग' पर हिंदू पक्ष ने कर दी ऐसी मांग, मुस्लिम पक्ष ने नहीं किया विरोध



Supreme Court News: ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जब सुनवाई हुई तो हिंदू पक्ष ने एक ऐसी मांग की, जिसका मुस्लिम पक्ष ने भी विरोध नहीं किया. दरअसल, ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के सील एरिया की हिंदू पक्ष ने सफाई की मांग की, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध नहीं किया. इसकी वजह है कि शिवलिंग के सील वाले इलाके में फैली गंदगी. इस तरह कोर्ट में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों इस पर सहमत दिखे. हालांकि, समय की कमी होने की वजह से कल यानी शुक्रवार को इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो सकी.

ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने से पहले ही यह वाकया हुआ. ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग के सील एरिया की सफाई की हिन्दू पक्ष की मांग का मुस्लिम पक्ष ने विरोध नहीं किया. दरअसल, हिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद कथित शिवलिंग के टैंक में मछलियों की मौत के बाद फैली गंदगी को तत्काल साफ कराने की मांग की थी. फिहलला, अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी.

हिंदू पक्ष ने क्या कहासुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष का कहना है कि क्योंकि हमारी मान्यता के मुताबिक वहां पर शिवलिंग मौजूद है और शिवलिंग को किसी भी तरह की गंदगी, मरे हुए जीवों से दूर रखे जाने की जरूरत है. इस तरह की गंदगी के बीच शिवलिंग का रहना असंख्य शिवभक्तों की भावनाओं को आहत करने वाला है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को निर्देश दे कि वो इस एरिया की पूरी सफाई कराए.

क्या है मामलावाराणसी के ज्ञानवापी परिसर केस में वकील विष्णु जियान ने कथित शिवलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के सील वाले इलाके की साफ-सफाई को लेकर याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि कथित शिवलिंग के पास मौजूद पानी के टंकी में मछलियां मरी हुई हैं और उसे मई 2022 से ही साफ नहीं किया गया है. इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी.
.Tags: Gyanvapi Masjid, Gyanvapi Mosque, Supreme Court, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : January 13, 2024, 07:40 IST



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