हाइलाइट्समुस्लिम पक्ष ने बुधवार को वाराणसी जिला अदालत में दो याचिकाएं डालीपहली याचिका मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने को लेकर थीवाराणसी. ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने बुधवार को वाराणसी जिला अदालत में दो याचिकाएं डाली. पहली याचिका मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने को लेकर थी तो दूसरी ASI सर्वे पर रोक लगाने के लिए थी. कोर्ट ने दोनो याचिकाओं पर लंच के बाद एक साथ सुनवाई की, जिसमें मीडिया को जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने निर्देश दिया कि वह सर्वे को लेकर कोई सनसनी नहीं फैलाएगी. जिला जज ने स्पष्ट किया कि ASI सर्वे को गोपनीय रखेगी और रिपोर्ट अदालत को ही सौंपेगी. इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य याचिकाओं पर 17 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए नियत कर दी है.
मुस्लिम पक्ष ने याचिका के जरिये आरोप लगाया कि मीडिया द्वारा सनसनी फैलाई जा रही है. गलत तथ्य चलाये जा रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने ASI पर पांच बिंदुओं के सहारे रोक लगाने की मांग भी की थी. इस मांग में मुख्य रूप से हिन्दू पक्ष द्वारा ASI का शुल्क और रिट न जमा करने की बात कही गई है. हिन्दू पक्ष से कोर्ट ने ऑब्जेक्शन डालने की बात करते हुए 17 अगस्त की तारीख दी तो वहीं मीडिया कवरेज पर रोक लगाने को लेकर जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने कहा कि मीडिया ASI सर्वे के स्पॉट से दूर रहेगा और साथ कि कोई भी ऐसी खबर नहीं चलाएगा जिससे सनसनी फैले.
सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज मुस्लिम पक्ष ने दो याचिका डाली गई थी. इसमें एक मीडिया कवरेज को लेकर थी और दूसरी ASI द्वारा सर्वे से पहले शुल्क जमा न करने को लेकर थी. मीडिया कवरेज को लेकर कोर्ट ने कहा कि ASI सर्वे की रिपोर्ट गोपनीय रूप से कोर्ट को सौंपेगी. साथ ही मीडिया को हिदायत दी कि वह इसका कवरेज नहीं करेगी कि क्या मिला क्या दिखा. मीडिया को सर्वे के कवरेज से दूर रहने की हिदायत दी गई है. ASI द्वारा सर्वे से पहले शुल्क न जमा करने की याचिका पर हमारी तरफ से आपत्ति दाखिल करने की बात कही गई, जिस पर कोर्ट ने 17 अगस्त का समय दिया है.
.Tags: UP latest news, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : August 10, 2023, 06:31 IST
Source link