वाराणसी. कशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले को बरकरार रखते हुए 10 मई तक सर्वे का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है. लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकार एसएम यासिम ने श्रृंगार गौरी मंदिर में वीडियोग्राफी का विरोध किया है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्रृंगार गौरी मंदिर और अन्य विग्रहों की वीडियोग्राफी का मुस्लिम पक्ष विरोध करेंगे. आज तक मुस्लिम और सुरक्षाकर्मियों के अलावा कोई भी मस्जिद के अंदर नही गया है और आगे भी हम किसी को नहीं जाने देंगे. इसके लिए मुस्लिम पक्ष सुरक्षा का हवाला दे रहा है.
बता दें कि वाराणसी के सिविल जज ने श्रृंगार गौरी मंदिर और अन्य विग्रहों के नियमित दर्शन के याचिका पर कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से कमीशन और वीडियोग्राफी कराने का आदेश है.आदेश के तहत सभी वादी और प्रतिवादी भी मौके पर मौजूद रहेंगे. 6 मई को दोपहर 3 बजे वीडियोग्राफी के तहत सर्वे होना है. गौरतलब है कि श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन मामले में 5 महिलाएं प्रतिवादी हैं.
इससे पहले भी कोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश इससे पहले भी वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था, जिसमे कोर्ट कमिश्नर के जरिए वीडियोग्राफी की भी बात सामने आई थी. इसके लिए कोर्ट कमिश्नर की ओर से 19 अप्रैल को सर्वे करके रिपोर्ट 20 अप्रैल की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत करना था. लेकिन उसी बीच जिला प्रशासन ने अर्जी देते हुए अदालत से दरख्वास्त की थी कि सर्वे से सुरक्षा भंग हो सकती है, ऐसे में सर्वे न कराया जाए. जिसके बाद अदालत ने फिर एक बार दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए फैसले के लिए 26 अप्रैल की तारीख नियत की थी. श्रृंगार गौरी की तरफ से अधिवक्ता मदन मोहन और सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि 3 मई को मुस्लिमों का त्योहार है. ऐसे में 4 मई से 10 मई के बीच में अधिवक्ता कमिश्नर पक्ष और विपक्ष के साथ ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेंगे. मामले में दस मई तक अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करना है. 10 मई को इस मामले में अगली सुनवाई है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Gyanvapi Mosque, Kashi Vishwanath Case, UP latest news, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : May 02, 2022, 13:46 IST
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