वाराणसी. ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के पूजन और जलाभिषेक को लेकर जिद पकड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा. वाराणसी जिला कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद की कथित शिवलिंग के पूजन का अधिकार मांगने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज करने का आदेश जिला जज ने दिया है. उल्लेखनीय है कि अविमुक्तेश्वरानंद पिछले पांच दिनों से पूजा करने को लेकर अनशन पर बैठे थे और उन्होंने बुधवार को ही अपना अनशन खत्म किया था.इससे पहले मंगलवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया था कि वे अब धर्म सेना का गठन करेंगे. साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी पर भी मामला दर्ज करवाने की बात भी कही थी. अविमुक्तेश्वरा नंद ने बनारस में हुई प्रतिकार यात्रा की याद दिलाते हुए कहा था कि राज्य सरकार अगर बातों को नहीं मानी तो धर्म सेना का निर्माण किया जाएगा और 11 लाख सैनिकों को बुलाकर आंदोलन को भव्य रूप देंगे. उल्लेखनीय है कि बनारस में दुर्गा प्रतिमा को गंगा में विसर्जित करने के विरोध को लेकर प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी जिसमें लाखों लोगों की भीड़ हुई थी और जमकर बवाल भी हुआ था.वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरा नंद ने जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के प्रोटेक्शन को लेकर जो बात कही है उसमें साफ लिखा हुआ है कि शिवलिंग का पूरी तरह से प्रोटेक्शन करना है. जिसके अंतर्गत पूजा पाठ भी शामिल है लेकिन बनारस के जिला अधिकारी इस बात को नहीं मान रहे हैं. उन्होंने कहा कि था कि ऐसे में उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा था कि हम जिला अधिकारी को नोटिस देंगे जिसका जवाब न देने पर हम कोर्ट में उनके खिलाफ केस भी करेंगे.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |FIRST PUBLISHED : June 08, 2022, 16:23 IST
Source link