Ghaziabad News: गाजियाबाद में अब आप घर बैठे ही भर सकेंगे House Tax, ये सभी सुविधाएं भी हुईं Online

admin

Ghaziabad News: हाउस टैक्स वसूलने को लेकर गाजियाबाद में शुरू हुई बड़ी कार्रवाई, लेकिन गलत बिल भेजने से लोग परेशान



गाजियाबाद. गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Municipal Corporation) ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है. अब लोगों को हाउस टैक्स (House Tax) सहित कई अन्य प्रकार के टैक्स देने के लिए नगर निगम का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा. 15 अगस्त से शहरवासियों को सभी विभाग की सुविधाएं अब एक ही मोबाइल एप (App) पर मिलने लगेंगी. गाजियाबाद नगर निगम ने कहा है कि 15 अगस्त से इस एप के माध्यम से मकान मालिक कूड़ा उठाने से लेकर जलभराव की शिकायत भी घर बैठे ही कर सकेंगे.
आपको बता दें कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला नगर निगम बन गया है, जो करदाताओं को ऑनलाइन माध्यम से खुद से अपने संपत्तिकर का निर्धारण कर फार्म भरने की सुविधा दे रहा है. एप के माध्यम से शहरवासी हाउस टैक्स, जलकर और सीवर टैक्स की जानकारी भी ले सकते हैं. अगर किसी शख्स ने गलती से ज्यादा भुगतान कर दिया है तो निगम को सूचना देने पर रकम वापस कर दी जाएगी या अगले साल उसे हाउस टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
एप के माध्यम से ऐसे जमा कराएं हाउस टैक्सअगर एप पर आप निगम को गलत जानकारी देते हैं तो जुर्माना का भी प्रावधान है. निगम ने इसके साथ ही संपत्ति कर से संबंधित सभी कार्य को अब ऑनलाइन कर दिया है. इस सर्विस की शुरुआत महापौर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने की है. इस ऑनलाइन सर्विस के माध्‍यम से करदाता अपनी संपत्ति का ब्योरा देकर संपत्तिकर निर्धारित करवा सकते हैं.

www.onlinegnn.com वेबसाइट पर यह सुविधा उपलब्ध है. 

ये भी पढ़ें: केजरीवाल सरकार ने शुरू की दिल्ली की महिलाओं के लिए एक और नई स्कीम, जानें इसकी खासियत
करदाताओ को भरना होगा ये फॉर्मइस सुविधा की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि www.onlinegnn.com वेबसाइट पर यह सुविधा उपलब्ध है. ऑनलाइन फार्म भरते समय करदाताओं को संपत्ति की आवश्यक जानकारी जैसे- नाम, वार्ड, मोहल्ला, निर्माण का समय, मकान के उपयोग का प्रकार, मकान के निर्माण का प्रकार, कार्पेट या कवर्ड एरिया, घर के सामने सड़क की चौड़ाई आदि विवरण भरना अनिवार्य होगा. इसके बाद करदाताओं द्वारा भरे गए फॉर्म जमा करने के बाद वेबसाइट से एक टोकन नंबर प्राप्त होगा. बाद में निगम के द्वारा इसकी जांच कर संपत्ति को यूनिक कोड देते हुए संपत्तिकर निर्धारित किया जाएगा.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Delhi-NCR News, Ghaziabad News, House tax, Municipal Corporation, Property taxFIRST PUBLISHED : July 19, 2022, 20:16 IST



Source link