गाजियाबाद में घर खरीदने के बाद रजिस्‍ट्री नहीं कराने वाले सतर्क हो जाएं, हो सकती है कार्रवाई

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गाजियाबाद में घर खरीदने के बाद रजिस्‍ट्री नहीं कराने वाले सतर्क हो जाएं, हो सकती है कार्रवाई



गाजियाबाद. अगर आप ने गाजियाबाद में घर या दुकान खरीदी है और उसकी रजिस्‍ट्री नहीं कराई है जो जल्‍द करवा लें, अभी समय है, अन्‍यथा कार्रवाई हो सकती है. ऐसे मकान, दुकानों पर काबिज लोगों पर अब स्टांप विभाग कार्रवाई करेगा. भवन मालिकों को चिह्नित करने के लिए स्टांप विभाग ऊर्जा निगम के अधिकारियों की मदद लेगा.
ऊर्जा निगम की मदद से बीते तीन साल में बिजली कनेक्शन लेने वाले भवन मालिकों की सूची तैयार की जाएगी. इसके बाद स्टांप विभाग के अधिकारी सर्वे कराकर पता लगाएंगे कि इन भवनों की रजिस्ट्री कराई गई है या नहीं. यह अभियान 20 नवंबर तक चलाया जाएगा. बिना रजिस्ट्री कराए भवनों रहने वाले मालिकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी. स्टांप विभाग इससे पहले 30 से ज्यादा बिल्डरों को नोटिस जारी कर चुका है. इसके बाद बड़ी संख्या में फ्लैटों की रजिस्ट्री कराई गई.
एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक श्रीवास्तव के अनुसार अभी भी शिकायतें मिल रही हैं कि लोग बिना रजिस्ट्री कराए कई-कई साल से व्यावसायिक और रिहाइशी भवनों पर काबिज हैं. इससे ना सरकार को स्टांप शुल्क के रूप में मिलने वाला राजस्व नहीं मिल रहा है. ऐसे लोगों की संख्या की जानकारी कराने और उन पर कार्रवाई कर स्टांप शुल्क की वसूली करने के लिए अब ऊर्जा निगम के सभी सर्किल के अधिकारियों से सहयोग मांगा गया है.
हिंडन पार क्षेत्र, राजनगर एक्सटेंशन, एनएच-9, गोविंदपुरम समेत सभी क्षेत्रों के अधिशासी अभियंताओं से बीते तीन साल में जारी किए गए कनेक्शनों की लिस्ट मांगी गई हैं. लिस्ट मिलने के बाद यह जांच कराई जाएगी कि इन बिजली कनेक्शन लेने वालों में कितने लोगों ने रजिस्ट्री कराई है और कितने ने नहीं. उन्हें न नोटिस जारी किए जाएंगे. भवनों स्‍वामियों को रजिस्ट्री कराने के लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Ghaziabad News, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : November 10, 2022, 19:54 IST



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