गाजियाबाद. जिले में धरना प्रदर्शन, जुलूस, सभा व अन्य तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गयी है. गाजियाबाद प्रशासन ने 20 दिसंबर तक जिले में धारा 144 लगा दी है. यानी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इसके लिए प्रशासन ने इजाजत लेनी होगी.
गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह के अनुसार तीनों तहसील लोनी, मोदीनगर व सदर तहसील में धारा-144 लागू होने के बाद लोगों को कई नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा. किसी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा.
कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से नारेबाजी या प्रचार नहीं करेगा. रात दस बजे से सुबह छह बजे तक किसी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा. बिना लिखित अनुमति के किसी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी.
इसके अलावा आवास के भीतर या बाहर ईंट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतलें एकत्रित करना मना है. कोई व्यक्ति, समूह राजनीतिक, जातीय, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाड़ने वाले किसी प्रकार के नारे आदि नहीं लगाएगा. न ही सोशन मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा. शस्त्र लेकर कोई व्यक्ति जिले की सीमा में आवागमन नहीं करेगा, ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को छूट है. जाने फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर सहित अन्य तरह के सोशल मीडिया पर झूठी व अथवा भ्रामक सूचनाएं न देने पर कार्रवाई की जा सकती है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Ghaziabad News, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : November 01, 2022, 18:04 IST
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