फिरोजाबाद में लागू हुआ दिल्ली जैसा नियम, अब सड़कों पर नहीं चला पाएंगे पुराने वाहन

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फिरोजाबाद में लागू हुआ दिल्ली जैसा नियम, अब सड़कों पर नहीं चला पाएंगे पुराने वाहन

फिरोजाबाद: पुराने वाहनों और खासतौर से पुराने डीजल वाहनों को अधिक प्रदूषण फैलाने वाला माना जाता है. इस वजह से डीजल इंजन को लेकर नियमों में कुछ कड़ाई भी की गई है और कई कार कंपनियां छोटी कारों के अधिकतर मॉडल पेट्रोल इंजन वाले ही लॉन्च कर रही हैं. दिल्ली सहित कुछ अन्य शहरों में डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन वाले वाहनों को सड़क पर चलाने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है. दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर रोक है और पेट्रोल वाहन के मामले में 15 साल तक छूट है. अब धीरे-धीरे यह नियम देश के अन्य शहरों में भी लागू हो रहा है. उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में यह नियम लागू हो गया है.फिरोजाबाद में यदि आप पुराना वाहन चला रहे हैं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं. फिरोजाबाद परिवहन विभाग द्वारा पुराने वाहनों को चलाने पर रोक लगा दी गई है. जिले में जितने भी पुराने वाहन हैं उनके रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किए जा रहे हैं. इसके अलावा अपने वाहनों का दूसरे जिले में ले जाने का भी मौका परिवहन विभाग ने दिया है. इस नियम के बाद फिरोजाबाद की सड़कों पर पुराने वाहन लेकर घूमने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.15 साल पुराने वाहनों को चलाने पर लगी रोकफिरोजाबाद एआरटीओ सिद्धार्थ यादव ने लोकल 18 को बताया कि फिरोजाबाद में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने ताज संरक्षित क्षेत्र होने के कारण जिले में 15 साल पुराने वाहनों के संचालन पर रोक लगा रखी है. विभाग द्वारा पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन कैंसल करने का काम किया जा रहा है. 15 साल पुराने वाहन स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वाहनों को ऐसे जिले में ले जाएं जहां उन्हें चलाने की अनुमित हो. फिरोजाबाद में अब ऐसे वाहन नहीं चल सकेंगे.हजारों वाहनों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल, एनओसी के लिए 90 दिन का समयएआरटीओ ने बताया कि नवंबर 2007 से नवबंर 2009 तक पंजीकृत और दूसरे जिलों और राज्यों से आए वाहनों पर रोक लगा दी गई है. अब तक पचास हजार से अधिक वाहनों के रजिस्ट्रेशऩ कैंसिल हो चुके हैं. इसके लिए 90 दिन के अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन कर सकते हैं. अब तक सड़कों पर इन वाहनों को खूब दौड़ाया जा रहा था लेकिन अब इन पुराने वाहनों को सिर्फ तीन महीने तक और चला सकते हैं बस. इसके बाद अगर कोई भी 15 साल पुराना वाहन सड़कों पर चलता हुआ मिलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए वाहन सीज किय़ा जाएगा.FIRST PUBLISHED : December 14, 2024, 18:12 IST

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