सृजित अवस्थी
पीलीभीत. ऐसे युवा जो स्वरोजगार की तलाश में हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलायी जा रही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लोन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए युवाओं को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में संपर्क कर सकते हैं.
इन दिनों जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र की ओर से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लोन आवेदन मांगे जा रहे हैं. इस योजना के तहत 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं. इसके तहत, हाई स्कूल पास युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये तो वहीं, सर्विस के क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा.
कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा
इसके लिए लोगों को आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर, निवास प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्क शीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करना होगा. अगर आप इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा.
जिला उद्योग केंद्र के डिप्टी कमिश्नर आत्मदेव शर्मा ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इस योजना के अधिक जानकारी के लिए इच्छुक लोग पीलीभीत रोडवेज बस स्टैंड के निकट स्थित जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में या फोन नंबर 98698-63015 पर संपर्क कर सकते हैं.
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