नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सीतापुर लेकर आई है. यहां पर उनके खिलाफ ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर केस किया गया था. जुबैर ने महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद सरस्वती और स्वामी आनंद स्वरूप को लेकर ट्वीट किया था.
बता दें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. साथ ही दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेकर जुबैर पर तीन और धाराएं लगा दीं हैं. दिल्ली की अदालत ने आरोपी के कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता का हवाला देते हुए मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
#WATCH | UP: Delhi Police bring Alt News co-founder Mohammed Zubair to Sitapur in connection with a case registered against him here for allegedly inflaming religious sentiments through his tweet on Mahant Bajrang Muni, Yati Narsinghanand Saraswati and Swami Anand Swaroop. pic.twitter.com/UyVfrcpsHD
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 4, 2022
इसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता हैमोहम्मद जुबैर साल 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित ‘आपत्तिजनक ट्वीट’ करने के मामले में आरोपी हैं और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्य मिटाना) तथा विदेश अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 भी जोड़ी है. शनिवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पाकिस्तान, सीरिया और अन्य देशों से ‘रेजरपे पेमेंट गेटवे’ के माध्यम से पैसे स्वीकार किए, जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Delhi news, Delhi policeFIRST PUBLISHED : July 04, 2022, 16:26 IST
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