Diesel Generator Ban: नोएडा-गाजियाबाद में हाईराइज सोसाइटी, मॉल और हॉस्पिटल 30 सितंबर तक कर लें ये काम, वरना…

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Diesel Generator Ban: नोएडा-गाजियाबाद में हाईराइज सोसाइटी, मॉल और हॉस्पिटल 30 सितंबर तक कर लें ये काम, वरना...



हाइलाइट्सदिल्ली-नोएडा और गाजियाबाद पूरे एनसीआर में एक अक्टूबर से डीजल जेनरेटर पर रोकहाईराइज सोसाइटी, मॉल, अस्पतालों और इंडस्ट्री में डीजल जेनरेटर पर लगा प्रतिबंध 30 सितंबर तक सभी सोसाइटी को 800 केवी के डीजल जनरेटर डुएल फ्यूल में करना होगा कन्वर्ट नोएडा. दिल्ली-नोएडा और गाजियाबाद पूरे एनसीआर में एक अक्टूबर से डीजल जेनरेटर पर रोक लगने जा रही है. एक अक्टूबर से ग्रेप (ग्रेडेड रिस्‍पॉन्‍स एक्‍शन प्‍लान) लागू होने जा रहा है. इसके तहत हाईराइज सोसाइटी, मॉल, अस्पतालों और इंडस्ट्री में ऐसे जेनरेटर को ही चलाने की इजाजत होगी जो पीएनजी या बायो फ्यूल से चलते हों. नोएडा प्राधिकरण ने इस मामले में 95 हाईराइज सोसाइटी को नोटिस जारी किया है. इसके तहत 30 सितंबर तक सभी सोसाइटी को 800 केवी के डीजल जनरेटर डुएल फ्यूल (70 प्रतिशत गैस और 30 प्रतिशत डीजल) में कंवर्ट कराना होगा. बिना इसे कंवर्ट कराए वो जनरेटर को नहीं चला सकते है. इस नोटिस को नहीं मानना कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और एनजीटी के नियमों का उल्लघंन माना जाएगा. ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वाली सोसाइटी पर जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी.

नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम एसपी सिंह ने बताया कि 1 अक्टूबर को ग्रेप लागू किया जा रहा है. इसमें डीजल जेनरेटर की वजह से होने वाले वायु प्रदूषण कारकों को बढ़ने से रोका जाता है. नोएडा में इसके लिए कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं. इसी क्रम में सोसाइटियों को नोटिस जारी किए गए हैं. सभी 95 सोसाइटी को 30 सितंबर तक जनरेटर को डुएल फ्यूल में कंवर्ट कराना ही होगा. बगैर इसके यदि वे जेनरेटर चलाते हैं तो हमें सीलिंग की कार्रवाई करनी होगी. बता दें कि नोएडा में अब भी कई ऐसी सोसाइटी है, जहां बिजली का स्थाई कनेक्शन नहीं है. वहां जेनरेटर से ही सप्लाई की जा रही है. ऐसे में वहां रहने वाले निवासियों को दिक्कत होगी.

निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी की अगुवाई में बन रही टीमउन्होंने बताया कि इसके लिए प्राधिकरण के प्रबंधक आरके शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया जा रहा है. इनकी अगुवाई में कई टीमों का गठन किया जा रहा है. ये टीम 1 अक्टूबर से सोसइटी का निरीक्षण करेंगी. जहां भी जेनसेट चलता मिला उसके खिलाफ मौके पर ही एक्शन लिया जाएगा. इसे अंतिम नोटिस ही माना जाए. इसके बाद न तो नोटिस जारी किया जाएगा और न ही समय दिया जाएगा.

बैकअप के लिए होता है इस्तेमाल नोएडा की सोसाइटी में पावर बैकअप के लिए जेनरेटर का प्रयोग किया जाता है. यहां रहने वाले निवासियों से इसके एवज में 25 से 30 रुपए या इससे अधिक रुपए प्रतियूनिट ली जाती है. यहां तभी जेनरेटर चलते है जब बिजली सप्लाई नहीं होती. हालांकि पिछली बार भी जेनसेट को डुएल जेनरेटर में कंवर्ट कराने के लिए कहा गया था, लेकिन नियम के तहत कई सोसाइटी ने ऐसा नहीं किया.

अब जानते है क्या कहते है एसोसिएशन के अध्यक्ष इस मामले में नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि नोएडा को नो पॉवर कट जोन बनाया गया है. यहां यदि बिजली सप्लाई नहीं जाएगी तो हमे जेनरेटर चलाने की जरुरत ही नहीं होगी. इसलिए पहले बिजली की सप्लाई 24 घंटे दी जाए. इसके अलावा हम जेनरेटर  को डुएल फार्मेशन में कंवर्ट करा लें, लेकिन करने वाली कंपनी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. उन्होंने कहा हम सभी सोसाइटी के एओए को नोटिस मिला है. हमें जेनरेटर कंवर्ट कराने के लिए और समय देना होगा, इतने शॉर्ट पीरियड में ऐसा कर पाना संभव नहीं है.

प्राधिकरण का एनवारमेंटल सेल लेगा एक्शन प्रदूषण से जुड़े सभी मामलों से निपटने के लिए प्राधिकरण ने हाल ही में अपना पर्यावरण एनवारमेंटल सेल बनाया है. डीजीएम ने बताया कि जो भी टीम बनेगी इसी सेल की गाइडेंस के अनुसार अपना काम करेगी. इसमें किसी प्रकार की कोतही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

.Tags: Noida news, UP latest newsFIRST PUBLISHED : September 28, 2023, 11:21 IST



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