दादा की मौत के बाद पोते-पोती को कैसे मिलेगा उनकी संपत्ति में हिस्सा, एक्सपर्ट ने बताई जरुरी बात

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दादा की मौत के बाद पोते-पोती को कैसे मिलेगा उनकी संपत्ति में हिस्सा, एक्सपर्ट ने बताई जरुरी बात

शाश्वत सिंह/झांसी: जमीन, जायदाद और संपत्ति को लेकर देश भर में कहीं न कहीं विवाद छिड़ा ही रहता है. इसको लेकर भारत में स्पष्ट कानून ना होने के चलते कोर्ट और कचहरियों में संपत्ति बंटवारे से जुड़े हजारों-लाखों केस सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं. लोकल 18 की बंटवारा सीरीज में हम आपके लिए संपत्ति से जुड़े ऐसे ही जटिल सवालों के जवाब लायेंगे. जैसे एक सवाल अक्सर उठता है कि दादा की संपत्ति में पोते का हक होता है या नहीं. तो चलिए आज इस गुत्थी के बारे में आपको बताते हैं.वसीयत ना हो तो ऐसे होगे बंटवाराबुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ओएसडी डॉ. लालकृष्ण ने बताया कि दादा की संपत्ति में पोते का सीधा अधिकार नहीं होता. अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई वसीयत नहीं है तो उस पर पहला अधिकार उसके बेटे और बेटी का होता है. लेकिन, अगर उनकी भी मृत्यु हो जाए तो संपत्ति पोते या पोती को मिल जाती है. इसके लिए एसडीएम कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होती है. सभी दस्तावेजों की जांच के बाद दाखिल खारिज कराया जा सकता है. उत्तर प्रदेश में पारिवारिक बंदोबस्त के प्रावधान के तहत बंटवारा कराया जा सकता है.दादा की संपत्ति पर पोते का अधिकारदादा की संपत्ति से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है. नियम के अनुसार अगर कोई बच्चा अपने माता-पिता की इज्जत नहीं करता, उनका ख्याल नहीं रखता या अन्य कोई ऐसा कारण होता है तो माता-पिता उस बच्चे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं. लेकिन, यह काम वह सिर्फ अपनी स्व अर्जित संपत्ति के लिए ही कर सकते हैं. दादा या अन्य किसी पूर्वज की संपत्ति से पोते को बेदखल नहीं किया जा सकता है. पुश्तैनी संपत्ति पर उसका अधिकार बना रहेगा.FIRST PUBLISHED : July 7, 2024, 12:51 IST

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