Contraceptive Pills Sales and Distribution Rules: नेशनल ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिसे ‘द सेंट्रेल ड्रग्स स्टैंडर्ज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन’ (The Central Drugs Standard Control Organisation) या सीडीएससीओ (CDSCO) ने बताया है कि आई-पिल’ (i-Pill) या ‘अनवांटेड 72’ (Unwanted 72) जैसी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों (Emergency Contraceptive Pills) के सेल और डिस्ट्रिब्यूशन के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये बिना डॉक्टर के पर्चे के मार्केट में मिलती रहेंगी.
‘गलत मतलब निकाला गया’
सीडीएससीओ के सूत्रों ने कहा कि कुछ खबरों में औषधि नियमों की अनुसूची ‘एच’ और ‘के’ के अधीन हार्मोनल गर्भनिरोधकों (Hormonal Contraceptives) की बिक्री के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत से जुड़े नियमों में बदलाव के प्रस्ताव का गलत मतलब निकाला गया है.
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेकर नियम
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि ‘आई-पिल’ या ‘अनवांटेड 72’ जैसे ब्रांड की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स (ECP) केमिस्ट शॉप पर बिक्री और वितरण के संबंध में यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. मौजूदा वक्त में, गर्भनिरोधक दवा सेंटक्रोमैन (Centchroman) और एथिनिलोएस्ट्राडियोल (Ethinyloestradiol), ड्रग रूल के शेड्यूल एच के अंतर्गत हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ डॉक्टर के पर्चे के साथ ही बेचा जा सकता है.
दवा की स्ट्रेंथ के हिसाब से हैं नियम
हालांकि, इन दवाओं की कुछ ‘स्ट्रेंथ’ औषधि नियमों की अनुसूची ‘के’ में भी शामिल हैं, जिसका मतलब है कि इन खास क्षमताओं वाली दवाओं को खरीदने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती. ऑफिशियल सोर्सेज ने कहा, “शेड्यूल के में परिभाषित स्ट्रेंथ, आज की तरह बिना पर्चे के उपलब्ध होंगी. और बाकी सभी स्ट्रेंथ के लिए आज की तरह पर्चे की जरूरी होगी,”
बिक्री को आसान बनाने की कोशिश
“ड्रग नियमों में प्रस्तावित संशोधन, जिसके तहत एक स्पष्टीकरण कथन ‘शेड्यूल के की एंट्री नंबर 15 में उल्लिखित दवाओं की श्रेणी इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आएगी’ को नियम की अनुसूची एच में जोड़ा जाएगा. ये ऐसी दवाओं (सेलेक्टेड स्ट्रेंथ की) की बिक्री के लिए अस्पष्टता को दूर करेगा और प्रोसेस को आसान बनाएगा.”
(इनपुट-भाषा)