Caste related comment against head constable court orders to file fir against the accused

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Caste related comment against head constable court orders to file fir against the accused



रंगेश सिंह 
सोनभद्र. दलित हेडकांस्टेबल केवला प्रसाद की पिटाई मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. दो पुलिसकर्मियों प्रमोद कुमार सिंह और विनोद कुमार रॉय के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट में रायपुर एसओ को एफआईआर दर्ज करने और दो दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
रायपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई हेड कांस्टेबल की पिटाई के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए रायपुर एसओ को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. प्रयागराज जिले के मेजा थाना क्षेत्र के दरी गांव के रहनेवाले सरई गाढ़ चौकी में तैनात हेडकांस्टेबल केवला प्रसाद ने दोनों पर आरोप लगाया है. 1 सितंबर 2021 की रात 11 बजे मीट बनाया जा रहा था और बाहरी लोगों को बुलाया गया था तो इसका विरोध किया. क्योंकि नक्सल क्षेत्र में बाहरी लोगों के आने-जाने पर रोक लगाई गई है. इसी बात को लेकर पुलिसकर्मियों प्रमोद कुमार सिंह और विनोद कुमार रॉय ने जातिसूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित किया और बेरहमी से पिटाई भी की. अपनी चोटों का मेडिकल जांच कराया और थाना, एसपी और उच्चाधिकारियों को घटना की सूचना दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि रायपुर थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी सरईगढ़ में कुछ दिन पहले देर रात दावत के दौरान पुलिसकर्मियों में मारपीट हो गई थी. तीन सिपाहियों समेत कुछ अन्य लोगों ने हेड कांस्टेबल केवल प्रसाद की जमकर पिटाई कर दी. मामले की जानकारी होने पर चौकी पर मौजूद अन्य कर्मियों ने बीच-बचाव किया था. थानाध्यक्ष ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी थी लेकिन आज तक कोई एफआईआर दर्ज न होने की वजह से हेड कांस्टेबल ने कोर्ट की शरण ली. इसके बाद कोर्ट ने आज सख्त आदेश देते हुए एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

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