हाइलाइट्स2005 में उतरौला में होली के जुलूस के दौरान हुआ था दंगादोषियों में दो पूर्व चेयरमैन समेत सपा नेता शामिलबलरामपुर. यूपी के बलरामपुर जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय की अपर जिला जज की अदालत ने उतरौला साम्प्रदायिक दंगा मामले में सजा का ऐलान कर दिया. यह साम्प्रदायिक दंगा 17 वर्ष पूर्व उतरौला कस्बे में हुआ था, जिसमें उतरौला नगर पालिका परिषद के दो पूर्व चेयरमैन सहित 41 लोगों को दोषी करार देते हुए 5- 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों में 39 को जेल भेज दिया गया है, जबकि 1 फरार चल रहा है. एक दोषी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 41 लोगों को एक साथ हुई सजा से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी ने सोमवार को बताया कि उतरौला के सांप्रदायिक दंगे में कुल 65 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक आरोपी की मृत्यु पहले ही हो गई थी, जबकि सुनवाई के दौरान पांच आरोपियों की मृत्यु हो गई. उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय के अपर जिला जज जेपी यादव की अदालत ने 18 आरोपियों को दोष मुक्त करते हुए 41 लोगों के खिलाफ सजा सुनाई है, जिसमें 39 लोगों को जेल भेजा गया है.
एक आरोपी चल रहा फरारदोषियों में असलम फरार चल रहा है, जबकि अमर चन्द्र की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा और 14-14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
2005 में उतरौला में होली के जुलूस के दौरान हुआ था दंगा26 मार्च 2005 को उतरौला क्षेत्र में होली के जुलूस निकलने के दौरान सांप्रदायिक हिंसा आगजनी हुई थी, जिसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. पूरे मामले में पुलिस द्वारा 65 अभियुक्तों को नामित करते हुए चार्जशीट न्यायालय में फाइल की गई थी. 17 साल बाद एडीजे कोर्ट द्वारा मामले में 41 लोगों को दोषी पाया है, जिनमें 39 अभियुक्त हाजिर अदालत आए हुए थे, जिन्हें न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल रवाना कर दिया गया है.
दोषियों में दो पूर्व चेयरमैन समेत सपा नेता शामिलजेल भेजे गए अभियुक्तों में उतरौला के दो पूर्व चेयरमैन अमरनाथ गुप्ता और अनूप गुप्ता भी शामिल हैं. जेल भेजे गए दंगे के दोषियों में कुछ सपा नेता भी शामिल हैं जो आगामी नगर पालिका परिषद उतरौला के चेयरमैन पद के दावेदार थे. बलरामपुर जिले में एक साथ 41 लोगों को दोषी करार देने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Balrampur news, Communal Riot, UP newsFIRST PUBLISHED : October 31, 2022, 18:33 IST
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