Bjp mla of balamau hardoi rampal verma acquitted in 42 years old murder case

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Bjp mla of balamau hardoi rampal verma acquitted in 42 years old murder case



हरदोई. हत्या के मामले में आरोपित हरदोई के बालामऊ सीट से भाजपा विधायक रामपाल वर्मा को बड़ी राहत मिली है. संदेह का लाभ देकर अदालत ने शुक्रवार को उनकी रिहाई का आदेश जारी किया. करीब 42 वर्ष पुराने हत्या के मामले में विधायक को नामजद किया गया था. इसी मामले में वादी मुकदमा और दो अन्य गवाह विनोद कुमार रजनीश मिश्रा सत्यदेव के खिलाफ प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि थाना बेनीगंज क्षेत्र के शाहपुर निवासी रामपाल वर्मा पर कथरहा निवासी श्याम बिहारी की हत्या का आरोप था. इस मामले की रिपोर्ट श्याम बिहारी के बेटे विनोद कुमार ने दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के मुताबिक 21 सितंबर 1981 को वह अन्य लोगों के साथ बाजार जा रहा था. उसके पिता व अन्य लोग भी बाजार जा रहे थे, तभी रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर आरोपित कई साथियों के साथ मिला और असलहो से ताबड़तोड़ फायर करके उसके पिता की हत्या कर दी. कई आरोपित अन्य भी नामजद हुए थे, जिनका मुकदमा पहले ही अलग किया जा चुका था.

विधायक ने सीबीआई-सीआईडी से जांच कराए जाने की मांग की थी इसके कारण काफी लंबे समय तक चले इस मुकदमे में आखिरकार विधायक को राहत मिली. अपर सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने उन्हें संदेह का लाभ देकर आरोपों से बरी कर दिया. इस मामले में वादी मुकदमा व अन्य गवाहों जिन्होंने अदालत में यह बयान दिया कि घटना में विधायक रामपाल वर्मा नहीं थे जिसके कारण उन्हें अदालत में अपने बयानों से मुकरने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है.

इस मामले में मृतक के बेटा विनोद कुमार ने आरोपितों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी जबकि रजनीश कुमार मिश्रा व सत्यदेव दोनों ही घटना के चश्मदीद गवाह थे और मृतक के करीबी रिश्तेदार थे. इन गवाह ने अदालत में स्पष्ट रूप से बयान दिया कि घटना में रामपाल वर्मा शामिल नहीं थे, इस कारण अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Hardoi News, UP newsFIRST PUBLISHED : February 24, 2023, 21:48 IST



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