बिजनौर: NIA अफसर तंजील अहमद मर्डर केस में मुनीर और रैयान को फांसी की सजा, 3 आरोपी बरी

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बिजनौर: NIA अफसर तंजील अहमद मर्डर केस में मुनीर और रैयान को फांसी की सजा, 3 आरोपी बरी



बिजनौर. उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एनआईए अफसर (NIA officer) और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गैंगस्टर मुनीर और रैयान को कोर्ट ने दोषी माना है. बिजनौर कोर्ट के अपर जिला जज डॉक्टर विजय कुमार ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, दूसरे आरोपियों तंजीम, जेनी और रिजवान को सबूत न मिलने पर कोर्ट ने बरी कर दिया है. घटना के 6 साल बाद दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई. मामला अप्रैल 2016 का है. एनआईए के DSP तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की दो अप्रैल की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वे परिवार के साथ पैतृक गांव बिजनौर के सहसपुर में एक शादी समारोह से लौट रहे थे.
इस दौरान मुख्य आरोपी मुनीर और उसके साथियों ने पहले कार को रुकवाया. फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं थी. इसमें NIA अफसर तंजील अहमद की मौके पर मौत हो गई थी. वहीं, उनकी पत्नी फरजाना ने मुरादाबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. दोनों बच्चों 8 साल की शहबाज और 10 साल की जिमनिस ने सीट के नीचे घुसकर अपनी जान बचाई थी. इस मामले को लेकर देशभर में बवाल मचा था कि एनआईए अफसर की हत्या आतंकियों द्वारा की गई है. लेकिन जब पुलिस ने मामले में खुलासा किया तो आरोपी मुनीर जो एनआईए अफसर तंजील अहमद के मोहल्ले का ही रहने वाला था. वह इस डबल मर्डर केस में आरोपी पाया गया, जिसने अपने चार साथियों के साथ मिलकर तंजील अहमद की हत्या की थी.
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इसके बाद पुलिस इस मामले में आरोपी मुनीर और उसके चार साथियों को जेल भेज दिया था. उसी दौरान मुनीर पर गैंगस्टर एक्ट लगाई गई थी. गैंगस्टर मुनीर पर धामपुर में 91 लाख रुपये की बैंक से लूट करने सहित 36 मामले दर्ज हैं. मुनीर को फिलहाल सोनभद्र की जेल में रखा गया है. जिस गाड़ी के अंदर मुनीर को लाया गया था. उस गाड़ी के आसपास किसी को भी भटकने तक नहीं दिया गया. सजा के बाद मुनीर को फिर सोनभद्र जेल भेजा दिया गया है.
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