बिजली बिल में चाहिए सबसे ज्यादा छूट, तो यूपी के लोग करें ये काम

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बिजली बिल में चाहिए सबसे ज्यादा छूट, तो यूपी के लोग करें ये काम

रायबरेली: ऐसे लोग जिनका पुराना या लंबे समय से बिजली का बिल बकाया है उनके लिए राहत भरी खबर है. बिजली बिल बकायेदारों को पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश द्वारा बिजली बिल में छूट देने के लिए एक खास योजना शुरू की गई है. इसके तहत विद्युत बकायेदार उपभोक्ताओं को विद्युत बिल के अधिभार यानी कि सर चार्ज में छूट दी जाएगी. इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी.  तो आइए विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी से जानते हैं कि आखिर इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं को क्या करना होगा?

रायबरेली जिले के विद्युत उपकेंद्र शिवगढ़ के उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार वर्मा बताते हैं कि पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश द्वारा विद्युत बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट देने के लिए ओटीएस यानी कि “वन टाइम सेटलमेंट” योजना शुरू की गई है. इससे बड़े और छोटे विद्युत उपभोक्ता अपना बिजली बिल आसानी से जमा कर सकें.

लाभ लेने के लिए करना होगा यह कामलोकल 18 से बात करते हुए प्रमोद कुमार वर्मा बताते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी विद्युत उपकेंद्र या सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर ओटीएस योजना के तहत पंजीकरण करना होगा. उसके बाद ही इस योजना का उन्हें लाभ मिल सकेगा. इसके साथ ही उपभोक्ता को मूल राशि का 30 प्रतिशत राशि पंजीकरण के रूप में जमा करना होगा.

तीन चरणों में चलेगी यह योजनाओटीएस योजना तीन चरणों में चलेगी. जिसमें पहला चरण 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक तो वहीं दूसरा चरण 01 जनवरी से 15 जनवरी 2025 और तृतीय चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा.

पहले चरण वालों को मिलेगा ज्यादा लाभओटीएस योजना तीन चरणों में लागू हो रही है. इस योजना के तहत घरेलू ,वाणिज्यिक, निजी संस्थान और औद्योगिक इकाइयों को भी लाभ मिलेगा. उपखंड अधिकारी के मुताबिक, यह योजना पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर आधारित है. इसीलिए इस योजना में सबसे पहले पंजीकरण करने वाले को सबसे अधिक लाभ मिलेगा. वहीं जैसे-जैसे इसका समय यानी चरण बीतता जाएगा उसी हिसाब से छूट में कमी होती जाएगी. इसीलिए जो भी विद्युत उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करा कर प्रथम चरण में ही इस योजना का सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं.
Tags: Local18, Rae Bareli NewsFIRST PUBLISHED : December 11, 2024, 23:01 IST

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