मऊ: बेटी की शादी के लिए गरीब परिवार वालों को कई बार कर्ज लेना पड़ जाता है और वह लंबे समय तक कर्ज के बोझ में दबे रहते हैं. ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाएगा. इस बारे में मऊ की जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों को पुत्रियों की शादी और अनुदान योजना हेतु विभाग के पोर्टल www. shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा.इन चीजों की होगी जरूरतउन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड और आधार लिंक मोबाइल नंबर के साथ बैंक खाते की पासबुक की जरूरत होगी. इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. लाभ लेने वाले की आय शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हेतु रुपये 1,00,000 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र, पुत्री की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष के साथ शादी का कार्ड अनिवार्य रूप से रहना चाहिए.उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के समस्त पात्र आवेदक अपनी पुत्रियों की शादी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सावधानीपूर्वक नियमों का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करें. जिससे योजना का लाभ लेने में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो. यह योजना अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के लोगों को छोड़कर मान्य की जाएगी.यदि आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आप शासन द्वारा जारी किए गए सभी डॉक्यूमेंट को लेकर दी गई वेबसाइट पर आवेदन करा लें. आवेदन के बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और आप अपने पुत्री के शादी में इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब लड़की की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होगी और आवेदन करने वाले परिजन की आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. यदि आप अपनी पुत्री की शादी करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो उसके लिए यह आवेदन कर लें। जिसमें शादी से संबंधित सभी सामान दिए जाते हैं।FIRST PUBLISHED : October 19, 2024, 22:28 IST