Bareilly Municipal corporation increased license fees for keeping dog Know new rules

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Bareilly Municipal corporation increased license fees for keeping dog Know new rules

बरेली: आज के समय में कुत्ता पालना लोगों के बीच आम हो गया है, लेकिन उनका सही ढंग से भरण-पोषण और देखभाल बहुत कम लोग करते हैं, जिसके कारण कई कुत्ते दूसरों के लिए खतरनाक हो जाते हैं. इस समस्या को देखते हुए नगर निगम ने कुत्ते पालने की वार्षिक लाइसेंस फीस ₹50 से बढ़ाकर ₹5000 कर दी है और इसके साथ ही कुत्ते पालने के लिए कई नए नियम बनाए गए हैं. कुत्ते पालने वालों के लिए सुरक्षा संबंधी मानकों को सख्त किया गया है, जिसमें कम से कम 200 वर्ग गज का मकान होना अनिवार्य कर दिया गया है.

लाइसेंस का पालन और जुर्मानानगर निगम बरेली द्वारा बनाए गए इन नियमों का पालन कुत्ते पालने वालों के लिए अनिवार्य किया गया है, अन्यथा उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अतिरिक्त, समय पर कुत्ते पालने का लाइसेंस बनवाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इसके लिए ₹500 का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है. लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी. इसके अलावा, कुछ ब्रीड के कुत्तों को पालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें पिटबुल और रॉटविलर समेत 23 प्रजातियां शामिल हैं.

कुत्ते पालने की लाइसेंस फीसपशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ.आदित्य तिवारी ने लोकल 18 को बताया कि छोटे और नॉन-ब्रीडिंग कुत्तों के लिए ₹500, बड़े कुत्तों के लिए ₹1000, और ब्रीडिंग के लिए प्रत्येक कुत्ते पर ₹5000 लाइसेंस फीस होगी. पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और इसके लिए वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

कुत्ता पालने से पहले शर्तों का पालननगर निगम ने कुत्ते पालने वालों के लिए नए नियम लागू किए हैं. इन नियमों के अनुसार, कुत्ते के गले में चमड़े की मजबूत पट्टी होनी चाहिए, जिसमें नगर निगम का टोकन बंधा हो, ताकि निरीक्षण के दौरान इसे आसानी से देखा जा सके. कुत्ते के मरने या बेचने की स्थिति में 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराकर नया लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. कुत्ते का नियमित टीकाकरण करवाना कुत्ता पालने वाले की जिम्मेदारी होगी. दो कुत्ते पालने के लिए न्यूनतम 200 वर्ग गज और चार कुत्ते पालने के लिए 300 वर्ग गज का आवास होना जरूरी है. इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करने पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा. नियमों के अनुसार, कुत्ते को पट्टा बांधकर ही सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने की अनुमति होगी.

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पिटबुल, रॉटविलर समेत 23 प्रजातियों पर प्रतिबंधनगर निगम क्षेत्र में पिटबुल समेत 23 प्रजातियों के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इन प्रजातियों के कुत्तों का नगर निगम रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, जिसमें पिटबुल, अमेरिकन बुलडॉग, रोडेशियन रिजबैक, साउथ रशियन शेफर्ड डॉग, रॉटविलर, पिटबुल टेरियर, वोल्फ डॉग, मास्को गार्ड, केन कार्सो, जापानीज टोसा, अकीता, मस्तीफ, कैनेरियो, बैंडडॉग, टोसा इनू, काकेशियन शेफर्ड डॉग, फिला ब्राजीलेरियो, अक्वाश, सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग, टेरियर्स, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, कैंगल, डोगो अर्जेंटीनो, बोजबोएल, और तोरनजैक सरप्लैनिनॉक शामिल हैं.
Tags: Bareilly news, Local18, Special Project, UP newsFIRST PUBLISHED : September 28, 2024, 22:26 IST

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