बाहुबली मुख्तार अंसारी की फिर बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने बढ़ाई कस्टडी रिमांड की अवधि

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बाहुबली मुख्तार अंसारी की फिर बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने बढ़ाई कस्टडी रिमांड की अवधि



हाइलाइट्सईडी के अधिवक्ताओं ने 5 दिन कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की थीमुख्तार अंसारी पिछले कई सालों से जेल में बंद हैमु्ख्तार की गिनती पूर्वांचल के माफिया-डॉन के तौर पर होती हैप्रयागराज. पूर्वांचल के माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. मनी लांड्रिंग केस में ईडी स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की 5 दिनों की कस्टडी रिमांड बढ़ा दी है जिसके बाद अब बाहुबली मुख्तार अंसारी को 28 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक ईडी की कस्टडी रिमांड में रहना होगा. इस दौरान ईडी के अफसर मुख्तार अंसारी से मनी लांड्रिंग केस में आगे की पूछताछ करेंगे.

पिछले 17 सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी को ईडी ने 14 दिसंबर को 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया था. शुक्रवार की दोपहर 2 बजे ईडी की कस्टडी रिमांड पूरी होने से पहले मुख्तार अंसारी को ईडी दफ्तर से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ईडी स्पेशल कोर्ट यानि सेशन कोर्ट प्रयागराज में पेश किया गया. कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ईडी के अधिवक्ताओं ने 5 दिन कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की. अर्जी में ईडी के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि कुछ अन्य बिन्दुओं पर मुख्तार अंसारी से पूछताछ करना बाकी है. हालांकि मुख्तार अंसारी के वकीलों ने कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने का विरोध भी किया. मुख्तार अंसारी के वकीलों ने मुख्तार के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने का विरोध किया.

हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद 5 दिन की ईडी की रिमांड मंजूर कर ली. कोर्ट ने अपने आदेश में मुख्तार अंसारी के वकील अजय श्रीवास्तव को हर दिन आधे घंटे के लिए मिलने की भी इजाजत दी है. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके वकील अजय श्रीवास्तव ईडी की पूछताछ में कोई दखल नहीं देंगे. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी का मेडिकल कराने और कस्टडी रिमांड के दौरान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई है कि पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री या टॉर्चर नहीं करेंगे. ईडी की अर्जी पर सेशन जज संतोष कुमार राय ने यह फैसला सुनाया है.

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गौरतलब है कि मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 3 मुकदमों को आधार बनाकर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया गया था. इसमें लखनऊ में सरकारी जमीन पर कब्जा, गाजीपुर के नंद गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर वेयरहाउस बनाए जाने और विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले को लेकर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया गया है. इस मामले में नवंबर 2021 में बांदा जेल जाकर ईडी के अफसरों ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी. इसके साथ ही मई 2022 में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और दूसरे बेटे उमर अंसारी से पूछताछ हो चुकी है.मुख्तार अंसारी के भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी से भी पूछताछ हुई है. मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी और भतीजे शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी से भी मनी लांड्रिंग केस में ईडी पूछताछ कर चुकी है. हालांकि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी समन जारी होने के बाद भी बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची हैं जिसके चलते 11 अक्टूबर को उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हो चुका है. मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजील रजा जेल में बंद है.

पिछले 9 दिनों में इन 9 बिंदुओं पर मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई है

1.फरार पत्नी अफशा अंसारी के बारे में पूछताछ की गई है,2.जेल में बंद बीएसपी के बाहुबली सांसद अतुल राय से संबंधों के बारे में,3.परिवार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन और ससुराल की कंपनी आगाज़ कंस्ट्रक्शन की स्थापना और बैंक अकाउंट की डिटेल्स के बारे में,4.विधायक निधि का दुरुपयोग कर प्रतिनिधि समेत कई करीबी लोगों को निधि की रकम बांटे जाने के मामले में,5.गाजीपुर और जालौन समेत कई जगहों पर परिवार के नाम बनाई गई संपत्तियों के बारे में,6.दुबई समेत खाड़ी देशों की यात्राओं के बारे में,7.सिंगल टेंडर के जरिए परिवार को कई बड़े कामों का ठेका दिलाए जाने के बारे में,8.करीबियों व गुर्गों के नाम पर तमाम जगहों पर संपत्तियां बनाए जाने के मामले में,9.बांदा और पंजाब की रोपड़ जेल में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फोन और उस पर सरकारी अफसरों व दूसरे रसूखदार लोगों से बातचीत की डिटेल्स के बारे में पूछताछ की गई है।
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