अंजू प्रजापति/रामपुर: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है. इस योजना के तहत युवाओं को सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. खास बात यह है कि यह योजना 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य लेकर शुरू की गई है, जिससे अगले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा.
उद्योग विभाग के उपायुक्त मनीष पाठक ने बताया कि इस योजना के तहत, युवाओं को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा. यह लोन छोटे उद्योगों और सेवा क्षेत्र से जुड़ी सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित करने के लिए दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें हैं. सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक को कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए. हालांकि अगर आवेदक ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा, आवेदक को कुछ सरकारी योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।आवेदन प्रक्रिया भी काफी सरल है. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. इस योजना के माध्यम से सरकार युवा पीढ़ी को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है.
Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : December 11, 2024, 14:45 IST