अयोध्या: पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है. 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर को नवमी पूजन के साथ नवरात्रि समाप्त हो जाएगी और 12 नवंबर को देवी मां को विसर्जित किया जाएगा. ऐसी स्थिति में नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग माता रानी की पूजा आराधना में लीन रहते हैं. धार्मिक मान्यता के मुताबिक कहा जाता है नवरात्रि के 9 दिनों तक सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए. मंदिरों और मूर्तियों के शहर अयोध्या में आगामी नवरात्रि पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी किया है. दरअसल, अयोध्या प्रशासन ने 3 से 12 अक्टूबर के दौरान मांस, मुर्गा, मछली आदि की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है. ऐसा न करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है.सहायक खाद आयुक्त मानिकचंद ने बताया कि आगामी नवरात्रि पर्व को देखते हुए जनपद अयोध्या में मांस, मुर्गा, मछली आदि की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है. ऐसा न करने वालों पर संबंधित धाराओं में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई भी की जाएगी. आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि इन तारीखों में किसी दुकान पर मांस की बिक्री या भंडारण होता है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें. आदेश न मानने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगीहोगी कठोर कानूनी कार्रवाईनवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग-अलग पूजा आराधना का विधान है. कहा जाता है कि माता रानी नवरात्रि में 9 दिनों तक अपने भक्तों के बीच में रहती है. इस दौरान भक्तों को साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए. शारदीय नवरात्रि को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है. इस दौरान उन दुकानों को जिनके पास मीट बेचने के लाइसेंस हैं. इन पर शासनादेश के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा. जबकि जो बिना लाइसेंस के या सड़क किनारे मीट, मछली बेच रहे हैं. उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी.FIRST PUBLISHED : October 1, 2024, 21:36 IST