प्रयागराज. भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम ने वर्तमान सपा विधायक अतुल प्रधान के चुनाव को इलाहाबाद हाईकार्ट (Allahabad High Court) में चुनौती दी है. संगीत सोम ने अतुल प्रधान पर चुनाव के दौरान हलफनामे में जानकारियों छिपाने का आरोप लगाया है. इस को लेकर संगीत सोम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक अतुल प्रधान से साक्ष्य सहित जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने भाजपा प्रत्याशी संगीत सिंह सोम की चुनाव की वैधता को लेकर दाखिल याचिका पर दिया है.
जस्टिस जेजे मुनीर ने अतुल प्रधान को नोटिस जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई तय की गई है. हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख को अतुल प्रधान कोर्ट के समक्ष पेश होंगे और सभी दस्तावेजों के साथ अपना लिखित बयान भी जमा करेंगे. याचिका पर अधिवक्ता केआर सिंह ने बहस की. इनका कहना है कि विपक्षी विधायक प्रधान ने चुनाव अधिकारी को दिए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज 11 आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है. ऐसा कर उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्ल्घंन किया था.
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वहीं संगीत सोम के वकील ने उच्च न्यायालय से अतुल प्रधान की विधायकी को रद्द करने की अपील की. याचिका की सुनवाई 4 जुलाई को होगी. कोर्ट ने कहा है कि यदि विपक्षी अपना जवाब दाखिल कर हाजिर नहीं होता तो उस दिन याचिका तय कर दी जाएगी. बता दें कि इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में मेरठ जिले की सरधना सीट से सगीत सोम को अतुल प्रधान ने 18 हजार 200 वोटों से हराया था.
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