प्रयागराजः माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर, दूसरे बेटे अली अहमद, अधिवक्ता खान सौलत हनीफ, विजय मिश्रा सहित एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने रिमांड मंजूर कर ली है. कोर्ट ने गैंगस्टर की धारा 2(3)(1) के तहत न्यायिक अभिरक्षा रिमांड शर्तों के साथ मंजूर करते हुए मामले की सुनवाई की अगली तिथि 20 दिसंबर तय की है. गौरतलब है कि धूमनगंज थाना पुलिस ने गैंगस्टर मामले में विशेष अदालत में अर्जी दी थी, जिसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड बनाने के लिए कोर्ट ने तलब किया था. सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया.
कोर्ट ने की अहम टिप्पणीगैंगस्टर मामले के स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया ने विवेचक की अर्जी पर सुनवाई की. कोर्ट ने वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार द्विवेदी व संजय कुमार सिंह के पक्ष को सुना और आरोपियों की ओर से मौजूद अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर आदेश पारित किया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना चल रही है. गैंग लीडर अली अहमद समेत अन्य अभियुक्तों से पूछताछ की जानी है.
अतीक के पुरे कुनबे की मिली रिमांडपूछताछ का विवरण विवेचना में शामिल होना उचित प्रतीत हो रहा है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने रिमांड अभिरक्षा में भेजे जाने के लिए जो प्रपत्र पेश किए हैं. उसके मुताबिक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे जाने का मामला बनता है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मोहम्मद उमर, अली अहमद, खान सौलत हनीफ, विजय मिश्रा, कैश अहमद, राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला, मोहम्मद अरशद कटरा, नियाज अहमद,इकबाल अहमद उर्फ मोहम्मद सजर, शारुक उर्फ शाहरुख खान, अतीक अहमद का बहनोई अखलाक अहमद और साजिश कर्ता सदाकत खान का रिमांड मंजूर कर लिया है.
उमेश पाल हत्याकांड के आरोपीअधिवक्ता उमेश पाल व दो सरकारी गनर हत्याकांड में शामिल इन आरोपियों गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है. धूमनगंज थाना पुलिस ने 24 अक्टूबर 2024 को गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था, जिसमें माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को गैंग लीडर बताया गया है. 15 अभियुक्तों में माफिया अतीक का का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और वकील सौलत खान हनीफ व विजय मिश्रा शामिल है, जिन 15 अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है उनमें 12 अभियुक्त जेल में बंद हैं. इन्हीं 12 अभियुक्तों का रिमांड बना है.
तीन पर 5-5 लाख का इनामजबकि उमेश पाल व दो सरकारी गनर शूटआउट केस में तीन अभियुक्त शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान फरार हैं. तीनों पर पांच-पांच लाख का इनाम घोषित है. 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल व दो सरकारी गनर की बम और गोलियों से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जयपाल ने धूमनगंज थाने में 25 फरवरी को फिर दर्ज कराई थी.
Tags: Allahabad newsFIRST PUBLISHED : October 31, 2024, 10:45 IST